भोपाल। लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत जारी कोविद-19 रेगुलेशन की अधिसूचना अंतर्गत आपदा जैसी स्थिति के तहत आवश्यकता होने पर कोई भी संस्था अथवा व्यक्ति की सेवाएं और सुविधाएं अधिकृत की जा सकती है.
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तरुण पिथोड़े ने कोरोना संक्रमण आपदा से निपटने और इसके रोकथाम के लिए नर्मदा भेल गेस्ट हाउस, एनएचडीसी गेस्ट हाउस, होटल के इंटरनेशनल आईएसबीटी, होटल अशोका लेक व्यू, होटल शगुन और होटल आमेर पैलेस के समस्त कक्षों को कंट्रोल रूम स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से अधिग्रहित किया है.
अतरिक्त जिला दंडाधिकारी सतीश कुमार एस ने आज उक्त अधिग्रहण आदेश जारी किया. आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में निर्मित आपदा, कार्य सम्पादन और सुगमता के लिए होटल कोर्टयार्ड मेरियट और होटल रेसिडेंसी को तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित किया जाता है.
जारी आदेश में कहा गया है कि होटल/गेस्ट हाउस संचालक समस्त कमरों को सेनिटाइज और तैयार कर सहायक आयुक्त आबकारी संजीव दुबे को तत्काल सौंपे. कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने नर्मदा भेल गेस्ट हाउस, एनएचडीसी गेस्ट हाउस, होटल के. इंटरनेशनल आईएसबीटी, होटल अशोका लेक व्यू, होटल शगुन और होटल आमेर पैलेस के समस्त कक्षों को अधिग्रहित कर लिया है.
कोरोना संक्रमण जैसी आपदा के समय कार्य सम्पादन और सुगमता के लिए होटल कोर्टयार्ड मेरियट और होटल रेसीडेंसी एमपी नगर को कार्य समाप्ति तक तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित किया गया है.