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अक्षय तृतीया पर कराई बच्चों की शादी तो माने जाएंगे अपराधी - child marriage in Bhopal of Madhya Pradesh

अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह रोकने के लिए सभी अधिकारियों को लेक्टर अविनाश लवानिया ने सख्त निर्देश दिए हैं.

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Published : May 14, 2021, 12:28 PM IST

Updated : May 14, 2021, 12:43 PM IST

भोपाल। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह रोकने के लिए, सभी अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए हैं. निर्देश में कहा गया है कि यदि किसी बाल विवाह की सूचना आती है तो फौरन मौके पर जाकर कार्रवाई करें. वहां उपस्थित हर व्यक्ति और सेवाएं देने वाले वेंडर को भी अपराधी माना जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.

प्रशासन को मुस्तैद रहने की सलाह

अक्षय तृतीया पर गांव में बड़ी संख्या में बाल विवाह के मामले सामने आते हैं. यह एक गंभीर सामाजिक बुराई है. समाज में इस कुप्रथा का स्वरूप बहुत ही भयावह है. सामान्य रूप से प्रचलित वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में 14 मई 2021 को अक्षय तृतीया के अवसर पर अन्य वैवाहिक कार्यक्रम भी आरंभ हो जाएंगे. किसी भी स्थिति में बाल विवाह न हो, यह प्रशासन द्वारा सामुदायिक सहयोग से ही संभव है. जिसके लिये कई तैयारियां की गई है.

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बाल विवाह और लाडो अभियान

भोपाल में बाल विवाह रोकथाम के लिए 'लाडो अभियान' नाम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके लिये बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006, की धारा 9,-10, 11 एवं 13 बाल विवाह कराने, सहयोग देने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्था, संगठन के लिये दो साल तक का कारावास और एक लाख रूपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. सभी वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजक, वे अपने आयोजनों में बाल विवाह नहीं करेंगे. इस आशय का शपथ पत्र कलेक्टर कार्यालय एवं महिला बाल विकास जिला कार्यालय, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. इसी प्रकार शादी समारोह में प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, कैटरर्स, धर्मगुरू, समाज के मुखियां, बैंड वाले, घोंडी वाले, ट्रांसपोर्ट आदि को निर्देश दिये हैं कि आयु संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर परीक्षण के बाद ही अपनी सेवाएं प्रदान करें. नही तो वे भी बाल विवाह के सहयोगी माने जाएंगे.

जानकारी देने के लिये जारी किया गया संपर्क नंबर

जिला अधिकारियों ने अलग-अलग क्षेत्रों में किसी भी क्षेत्रांतर्गत बाल विवाह होता है. इसके लिये नम्बर जारी किया गया है.

  • जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास – 94254729152
  • एकीकृत बाल विकास परियोजना गोविंदपुरा - 8602261675
  • एकीकृत बाल विकास परियोजना बरखेड़ी -9425028930
  • एकीकृत बाल विकास परियोजना जेपी नगर 9425462585
  • एकीकृत बाल विकास परियोजना चांदबड़ 9425830101
  • एकीकृत बाल विकास परियोजना मोतियॉपार्क 8602261675
  • एकीकृत बाल विकास परियोजना कोलार – 9425372964
  • एकीकृत बाल विकास परियोजना बाणगंगा 9685705091
  • एकीकृत बाल विकास परियोजना फंदा ग्रामीण -8319059635
  • एकीकृत बाल विकास परियोजना बैरसिया 1 -9425124018
  • एकीकृत बाल विकास परियोजना बैरसिया 2 -9329696721

इसके अलावा डायल 100, महिला एवं बाल विकास जिला कार्यालय भोपाल के 0755-2530110 और चाईल्ड लाईन के 1098 पर भी सूचना दे सकते हैं.

भोपाल। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह रोकने के लिए, सभी अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए हैं. निर्देश में कहा गया है कि यदि किसी बाल विवाह की सूचना आती है तो फौरन मौके पर जाकर कार्रवाई करें. वहां उपस्थित हर व्यक्ति और सेवाएं देने वाले वेंडर को भी अपराधी माना जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.

प्रशासन को मुस्तैद रहने की सलाह

अक्षय तृतीया पर गांव में बड़ी संख्या में बाल विवाह के मामले सामने आते हैं. यह एक गंभीर सामाजिक बुराई है. समाज में इस कुप्रथा का स्वरूप बहुत ही भयावह है. सामान्य रूप से प्रचलित वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में 14 मई 2021 को अक्षय तृतीया के अवसर पर अन्य वैवाहिक कार्यक्रम भी आरंभ हो जाएंगे. किसी भी स्थिति में बाल विवाह न हो, यह प्रशासन द्वारा सामुदायिक सहयोग से ही संभव है. जिसके लिये कई तैयारियां की गई है.

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बाल विवाह और लाडो अभियान

भोपाल में बाल विवाह रोकथाम के लिए 'लाडो अभियान' नाम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके लिये बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006, की धारा 9,-10, 11 एवं 13 बाल विवाह कराने, सहयोग देने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्था, संगठन के लिये दो साल तक का कारावास और एक लाख रूपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. सभी वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजक, वे अपने आयोजनों में बाल विवाह नहीं करेंगे. इस आशय का शपथ पत्र कलेक्टर कार्यालय एवं महिला बाल विकास जिला कार्यालय, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. इसी प्रकार शादी समारोह में प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, कैटरर्स, धर्मगुरू, समाज के मुखियां, बैंड वाले, घोंडी वाले, ट्रांसपोर्ट आदि को निर्देश दिये हैं कि आयु संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर परीक्षण के बाद ही अपनी सेवाएं प्रदान करें. नही तो वे भी बाल विवाह के सहयोगी माने जाएंगे.

जानकारी देने के लिये जारी किया गया संपर्क नंबर

जिला अधिकारियों ने अलग-अलग क्षेत्रों में किसी भी क्षेत्रांतर्गत बाल विवाह होता है. इसके लिये नम्बर जारी किया गया है.

  • जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास – 94254729152
  • एकीकृत बाल विकास परियोजना गोविंदपुरा - 8602261675
  • एकीकृत बाल विकास परियोजना बरखेड़ी -9425028930
  • एकीकृत बाल विकास परियोजना जेपी नगर 9425462585
  • एकीकृत बाल विकास परियोजना चांदबड़ 9425830101
  • एकीकृत बाल विकास परियोजना मोतियॉपार्क 8602261675
  • एकीकृत बाल विकास परियोजना कोलार – 9425372964
  • एकीकृत बाल विकास परियोजना बाणगंगा 9685705091
  • एकीकृत बाल विकास परियोजना फंदा ग्रामीण -8319059635
  • एकीकृत बाल विकास परियोजना बैरसिया 1 -9425124018
  • एकीकृत बाल विकास परियोजना बैरसिया 2 -9329696721

इसके अलावा डायल 100, महिला एवं बाल विकास जिला कार्यालय भोपाल के 0755-2530110 और चाईल्ड लाईन के 1098 पर भी सूचना दे सकते हैं.

Last Updated : May 14, 2021, 12:43 PM IST
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