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नियम टूटे! होम आइसोलेशन के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई - होम आइसोलेशन

होम आइसोलेशन के नियमों को तोड़ने पर संबंधित मरीज के खिलाफ कार्रवाई होगी. इस बात के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं.

action will be taken against patient who violate home isolation rules
होम आइसोलेशन के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
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Published : May 3, 2021, 4:19 PM IST

भोपाल। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के घर से बाहर निकलने की शिकायतें लगातार प्रशासन को मिल रही हैं. इसलिए कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

अब जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी
कलेक्टर ने संक्रमण प्रभावी राज्यों और विभिन्न जिलों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी एकत्र कर उन्हें होम आइसोलेट करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उनकी सतत निगरानी के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया हैं.

कलेक्टर ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद होम आइसोलेट हुए मरीजों को मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए. उनके स्वास्थ्य स्थिति की सतत निगरानी की जाए. साथ ही क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले मरीजों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए. इसके अलावा उक्त मरीज को कोविड केयर सेंटर में रखा जाए.

कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रशासन चिंतित, होम आइसोलेशन पर दे रहा ध्यान

कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदारों से ऐसे लोगों पर धारा-188 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने सर्वाधिक संक्रमण प्रभावी गांवों में कंटेनमेंट क्षेत्र बनाकर लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही गांवों में किल कोरोना अभियान चलाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने और मेडिकल किट का वितरण करने के निर्देश दिए हैं.

भोपाल। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के घर से बाहर निकलने की शिकायतें लगातार प्रशासन को मिल रही हैं. इसलिए कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

अब जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी
कलेक्टर ने संक्रमण प्रभावी राज्यों और विभिन्न जिलों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी एकत्र कर उन्हें होम आइसोलेट करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उनकी सतत निगरानी के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया हैं.

कलेक्टर ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद होम आइसोलेट हुए मरीजों को मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए. उनके स्वास्थ्य स्थिति की सतत निगरानी की जाए. साथ ही क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले मरीजों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए. इसके अलावा उक्त मरीज को कोविड केयर सेंटर में रखा जाए.

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कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदारों से ऐसे लोगों पर धारा-188 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने सर्वाधिक संक्रमण प्रभावी गांवों में कंटेनमेंट क्षेत्र बनाकर लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही गांवों में किल कोरोना अभियान चलाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने और मेडिकल किट का वितरण करने के निर्देश दिए हैं.

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