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बुजुर्ग और कोरोना संक्रमित पोस्टल बैलेट से डाल सकेंगे वोट

मध्यप्रदेश में कोरोना के फैलते संक्रमण को देखते हुए और आने वाले उपचुनाव के मद्देनजर, चुनाव आयोग ने 65 साल से अधिक उम्र के लोगों और कोरोना संक्रमित मरीज घर में रहकर अपना वोट पोस्टल बैलट में डाल सकेंगे.

above 65 years old and corona infected can cast their vote for by-election via ballet in madhya pradesh
65 साल के बुजुर्ग और कोरोना संक्रमित पोस्टल बैलट से डाल सकेंगे वोट
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Published : Jul 3, 2020, 5:34 PM IST

भोपाल। चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस की चुनौती को देखते हुए आगामी उप चुनाव में मतदाताओं को बड़ी सुविधा दी है. अब 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों और कोरोना संक्रमित या फिर होम क्वॉरेंटाइन में रहने वाले लोग अपने वोट पोस्टल बैलेट से डाल सकेंगे. मध्य प्रदेश में होने वाले उप-चुनाव के मद्देनजर यह घोषणा काफी अहम है.

चुनाव आयोग की सिफारिश पर चुनाव संचालन से जुड़े नियमों में संशोधन भी किया गया है. विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद निर्वाचन संचालन नियम 1961 में संशोधन करते हुए नए नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संशोधन नियम 2020 करार दिया गया है.

नई व्यवस्था के तहत अब 65 साल या इससे अधिक उम्र के लोग पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकेंगे. वहीं कोरोना संक्रमित और कोरोना का संदेह होने पर होम क्वारेंटाइन में रहने वाले उन्हीं लोगों को यह सुविधा मिलेगी, जिनका सरकारी अस्पताल या कोविड 19 अस्पताल में इलाज चल रहा होगा. होम क्वारेंटाइन वाले तभी पोस्टल बैलट से वोट डाल सकेंगे, जब वह सक्षम अधिकारी से प्रमाणित रिपोर्ट पेश करेंगे.

कोरोना काल में मध्य प्रदेश की खाली 24 विधानसभा सीटों और गुजरात की आठ विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है. आगामी नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में चुनाव आयोग से मतदाताओं को मिली यह सुविधा काफी अहम है. दरअसल, बुजुर्ग लोगों पर कोरोना वायरस का खतरा ज्यादा होता है, ऐसे में चुनाव आयोग ने बुजुर्ग मतदाताओं को पोस्टल बैलट से मतदान की सुविधा दी है.

भोपाल। चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस की चुनौती को देखते हुए आगामी उप चुनाव में मतदाताओं को बड़ी सुविधा दी है. अब 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों और कोरोना संक्रमित या फिर होम क्वॉरेंटाइन में रहने वाले लोग अपने वोट पोस्टल बैलेट से डाल सकेंगे. मध्य प्रदेश में होने वाले उप-चुनाव के मद्देनजर यह घोषणा काफी अहम है.

चुनाव आयोग की सिफारिश पर चुनाव संचालन से जुड़े नियमों में संशोधन भी किया गया है. विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद निर्वाचन संचालन नियम 1961 में संशोधन करते हुए नए नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संशोधन नियम 2020 करार दिया गया है.

नई व्यवस्था के तहत अब 65 साल या इससे अधिक उम्र के लोग पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकेंगे. वहीं कोरोना संक्रमित और कोरोना का संदेह होने पर होम क्वारेंटाइन में रहने वाले उन्हीं लोगों को यह सुविधा मिलेगी, जिनका सरकारी अस्पताल या कोविड 19 अस्पताल में इलाज चल रहा होगा. होम क्वारेंटाइन वाले तभी पोस्टल बैलट से वोट डाल सकेंगे, जब वह सक्षम अधिकारी से प्रमाणित रिपोर्ट पेश करेंगे.

कोरोना काल में मध्य प्रदेश की खाली 24 विधानसभा सीटों और गुजरात की आठ विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है. आगामी नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में चुनाव आयोग से मतदाताओं को मिली यह सुविधा काफी अहम है. दरअसल, बुजुर्ग लोगों पर कोरोना वायरस का खतरा ज्यादा होता है, ऐसे में चुनाव आयोग ने बुजुर्ग मतदाताओं को पोस्टल बैलट से मतदान की सुविधा दी है.

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