भोपाल: कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों को अब बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र के स्कूलों में प्रवेश नही मिलेगा. इसके लिए लोक शिक्षण संचनालय ने सभी जिले के संभागीय संयुक्त संचालकों को आदेश जारी कर दिए हैं, अब विधार्थी बिना स्थानांतरण प्रामाण पत्र के स्कूल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. यह आदेश कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए जारी किया गया है.
लोक शिक्षण संचनालय की आयुक्त जयश्री कियावत का कहना है कि प्रदेश में कई ऐसे विद्यार्थी हैं, जिन्होंने बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र के सरकारी स्कूलों में नामांकन करा लिया है. ऐसे विद्यार्थियों पर सख्ती से नजर रखी जायेगी. अब कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को स्थानांतरण प्रामान पत्र देना जरूरी होगा. लोक शिक्षण संचनालय के इस आदेश में यह भी कहा गया है कि विद्यार्थी ने आखिरी बार जिस संस्थान से पढ़ाई की हो, उस संस्थान से प्राप्त स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश संबंधी आवेदन भर सकता है, वहीं आदेश में यह भी स्पष्ट है कि 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए बिना टीसी के किसी विद्यार्थी को कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
निजी स्कूलों की शिकायत के बाद आयुक्त ने जारी किए आदेश
यह आदेश कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए होगा. पहली से आठवीं तक की कक्षा में बिना टीसी के प्रवेश किए जा सकते हैं. जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बताया, यह आदेश इसलिए जारी किया गया है. क्योंकि, कई स्कूलों में ऐसा देखा गया कि विद्यार्थी बिना टीसी के निजी स्कूल से निकलकर सरकारी स्कूल में प्रवेश ले रहा है, ऐसे में निजी स्कूलों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. इस विषय मे निजी स्कूल संचालकों ने विभाग से शिकायत की थी, जिसको देखते हुए लोक शिक्षण संचनालय ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं.
ये है पूरा मामला
जानकारी के लिए बता दे पिछले हफ्ते स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर निजी स्कूलों को राहत देते हुए अभिभावकों से पूरी फीस वसूलने की छूट दी थी, ऐसी स्थिति में निजी स्कूल एक मुश्त या किश्तों में अभिभावकों से पूरी फीस वसूल सकते हैं, और निजी स्कूलों ने विभाग के आदेश के बाद अभिभावकों को फीस के लिए नोटिस भेजे कई स्कूलों ने फीस वसूली के लिए अभिभावकों पर और दबाव बनाया, जिस कारण कई छात्रों ने निजी स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में बिना स्थानांतरण प्रवेश ले लिया. इस बात को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने विभाग को पत्र लिखा, जिसके बाद लोक शिक्षण संचनालय ने यह आदेश जारी कर दिया. अब कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए पिछली संस्थान द्वारा प्रामाणित स्थानांतरण प्रामान पत्र देना अनिवार्य होगा, अन्यथा स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा.