भिंड। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश भर में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती और जागरूकता देखने को मिल रही है. भिंड जिले के डिप्टी कलेक्टर ने सभी वाहनों से आने वाले शासकीय कर्मचारियों को हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग के लिए विभाग प्रमुखों को पत्र जारी किया है. (Helmets Seat Belts Compulsory for Employees)
कर्मचारी नहीं कर रहे मोटर व्हीकल एक्ट का पालन: भिंड के डिप्टी कलेक्टर पराग जैन ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि लगातार देखने में आ रहा है कि कई विभागों के कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा मोटर अधिनियम 1988 के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. ऐसे में सभी विभाग प्रमुख अपने अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों को यातायात नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करें.
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MP में सहयात्रियों के लिए अनिवार्य है हेलमेट लगाना: बता दें कि मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाते समय हेलमेंट एवं सीट बेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य है. साथ ही वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने और अन्य मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं का पालन करना भी अनिवार्य है. हाल ही में जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट को गम्भीरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही दुपहिया वाहन का इस्तेमाल करने वाले चालकों के साथ सहयात्रियों के लिए भी हेलमेट लगाना अनिवार्य किया है.
(Bhind Deputy Collector Parag Jain) (Bhind Deputy Collector letter to department heads) (Motor Vehicles Act) (Helmets Seat Belts Compulsory for Employees)