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Motor Vehicles Act: डिप्टी कलेक्टर ने विभाग प्रमुखों को लिखा पत्र, कर्मचारियों से करवाएं मोटर व्हीकल एक्ट का पालन - एमपी हिंदी न्यूज

जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी भिंड जिले में मोटर व्हीकल एक्ट का पालन नहीं हो रहा. इसको लेकर डिप्टी कलेक्टर पराग जैन ने पत्र जारी करते हुए कहा कि शासकीय कर्मचारियों को हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य है. (Bhind Deputy Collector Parag Jain) (Bhind Deputy Collector letter to department heads) (Motor Vehicles Act) (Helmets Seat Belts Compulsory for Employees)

Helmets Seat Belts Compulsory for Employees
डिप्टी कलेक्टर ने विभाग प्रमुखों को लिखा पत्र
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Published : Oct 8, 2022, 6:42 AM IST

भिंड। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश भर में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती और जागरूकता देखने को मिल रही है. भिंड जिले के डिप्टी कलेक्टर ने सभी वाहनों से आने वाले शासकीय कर्मचारियों को हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग के लिए विभाग प्रमुखों को पत्र जारी किया है. (Helmets Seat Belts Compulsory for Employees)

कर्मचारी नहीं कर रहे मोटर व्हीकल एक्ट का पालन: भिंड के डिप्टी कलेक्टर पराग जैन ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि लगातार देखने में आ रहा है कि कई विभागों के कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा मोटर अधिनियम 1988 के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. ऐसे में सभी विभाग प्रमुख अपने अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों को यातायात नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करें.

High Court News: सरकार ने प्रदेश में लागू नहीं किया संशोधित मोटर व्हील एक्ट, HC ने दिया आखिरी मौका

MP में सहयात्रियों के लिए अनिवार्य है हेलमेट लगाना: बता दें कि मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाते समय हेलमेंट एवं सीट बेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य है. साथ ही वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने और अन्य मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं का पालन करना भी अनिवार्य है. हाल ही में जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट को गम्भीरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही दुपहिया वाहन का इस्तेमाल करने वाले चालकों के साथ सहयात्रियों के लिए भी हेलमेट लगाना अनिवार्य किया है.
(Bhind Deputy Collector Parag Jain) (Bhind Deputy Collector letter to department heads) (Motor Vehicles Act) (Helmets Seat Belts Compulsory for Employees)

भिंड। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश भर में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती और जागरूकता देखने को मिल रही है. भिंड जिले के डिप्टी कलेक्टर ने सभी वाहनों से आने वाले शासकीय कर्मचारियों को हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग के लिए विभाग प्रमुखों को पत्र जारी किया है. (Helmets Seat Belts Compulsory for Employees)

कर्मचारी नहीं कर रहे मोटर व्हीकल एक्ट का पालन: भिंड के डिप्टी कलेक्टर पराग जैन ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि लगातार देखने में आ रहा है कि कई विभागों के कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा मोटर अधिनियम 1988 के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. ऐसे में सभी विभाग प्रमुख अपने अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों को यातायात नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करें.

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(Bhind Deputy Collector Parag Jain) (Bhind Deputy Collector letter to department heads) (Motor Vehicles Act) (Helmets Seat Belts Compulsory for Employees)

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