भिंड। किसी अपराधी को प्रतिदिन पुलिस थाने पहुंचकर हाजिरी लगाने की तस्वीरे अक्सर हमने फिल्मों में देखी हैं. कुछ राज्यों में भी पुलिस द्वारा समय-समय पर न्यायालय के आदेश पर इस तरह की कार्रवाई करने की खबरें सुनी हैं. लेकिन मध्यप्रदेश में लंबे अरसे से ऐसी कोई खबर नहीं आई. लेकिन अब भिंड में एक नहीं दो नहीं बल्कि चार आरोपियों को प्रतिदिन पुलिस थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी. ये आदेश भिंड डीएम संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जारी किए हैं.
थाने में टीआई के सामने देना होगी हाजरी: कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने ये आदेश आगामी चार महीने के लिए जारी किया है. यानी चारों अपराधियों को अगले 4 महीने प्रतिदिन पुलिस के सामने थाने में पेश होना होगा. बताया जा रहा है कि डीएम ने जिन अपराधियों को ये सजा दी है वे आदतन अपराधी हैं. जिनमे दो गोरमी क्षेत्र, एक लहार और एक फूप क्षेत्र के रहने वाला है.
चुनाव के मद्देनजर की गई कर्रवाई: चुनाव की तैयारियों के बीच यह कार्रवाई सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई है. इन अपराधियों में गोरमी के दोनियापुरा गांव के रहने वाले सोनवीर सिंह नरवरिया और गोरमी कस्बे के थाना रोड पर रहने वाले दीपू यादव, लहार के वार्ड 12 में रहने वाले राहुल शर्मा और फूप ठान क्षेत्र के ग्राम दुलहन के निवासी पप्पू पांडे शामिल हैं. जिन पर जिले में असामाजिक और अपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने के चलते जिले के अलग-अलग पुलिस थानों में कई मामले दर्ज हैं.
थाना प्रभारी को बताना होगा पूरा दिन क्या किया क्या नहीं: डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संजीव श्रीवास्तव ने ये आदेश जारी करने के साथ ही उसमें यह भी कहा कि ''इन अपराधियों को प्रतिदिन थाने में उपस्थिति दर्ज कराने के साथ-साथ थाना प्रभारी को अपने पूरे दिन में की गई सभी गतिविधियां भी बतानी होंगी.''
एक आरोपी को जिला बदर करने के भी आदेश जारी: इस कार्रवाई के साथ एसपी मनीष खत्री की अनुशंसा पर भिंड कलेक्टर ने अपराध पर नियंत्रण के लिए एक आदतन अपराधी को जिला बदर कर दिया है. ये कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नया गांव थाना क्षेत्र के ग्राम ईश्वरी के रहने वाले आदतन अपराधी राकेश जाटव पर की है. जिला दंडाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने आदेश दिए हैं कि ''जिला बदर राकेश जाट अगले 4 महीने तक निकटतम जिले मुरैना, ग्वालियर और दतिया की सीमा से भी बाहर चले जाएं और अगले 4 महीने तक यहां ना लौटे. अगर विशेष परिस्थितियों में जिले में प्रवेश करना भी है तो पूर्व से इसके लिए भी स्वीकृति लेना होगी.''