बैतूल। हाईकोर्ट जबलपुर में प्रचलित प्रकरण में अन्य पिछड़ा वर्ग का पक्ष मजबूती से रखने की मांग को लेकर क्षत्रीय कुन्बी समाज संगठन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम तहसीलदार ज्ञापन सौंपा है. जिसमें बताया गया है कि मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को भर्तियों एवं शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में वर्ष 1993 से 14 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है, जो प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की 52 प्रतिशत आबादी को भागीदारी देने के हिसाब से बेहद कम है.
उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने 2019 में 14 प्रतिशत से आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था लेकिन कुछ विभागों द्वारा की गई इस बढ़ोतरी पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई. आरक्षण संबंधी प्रतिबद्धता के विश्वास को यथावत बनाए रखने के लिए प्रभावी पैरवी कराने को लेकर संगठन ने मांग की है. इस अवसर पर संगठन के ब्लाक अध्यक्ष राजेन्द्र महाले, सचिव कृष्णराव खासदेव, ब्रम्हदेव (पटेल) कुबड़े, चंद्रभान बारस्कर, वामन महाले, मीडिया प्रभारी कमलेश कावड़कर सहित अन्य लोग मौजूद थे.
संगठन सचिव कृष्णराव खासदेव ने बताया की कुन्बी समाज संगठन ने उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलित ओबीसी आरक्षण संबंधित प्रकरण में अन्य पिछड़ा वर्ग का पक्ष मजबूती से रखने की मांग प्रदेश सरकार से की है, ताकि आरक्षण का लाभ ओबीसी के प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके.