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बैतूल: मेडिकल स्टोर्स में बेची जा रही थी शराब, दुकान सील

बैतूल में संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है. इस दौरान केवल मेडिकल दुकानों को ही खोलने की छूट दी गई है. इस बीच जिले के शाहपुर में दवा दुकान में शराब बेचा जा रहा था, जहां पुलिस ने दुकान पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे 3 दिन के लिए सील कर दिया है.

wine was being sold in medical store, shop seal
दवा दुकान में बेची जा रही थी शराब, दुकान सील
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Published : May 3, 2021, 11:08 AM IST

बैतूल। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है. राज्य सरकार और बैतूल जिला कलेक्टर ने संक्रमण को रोकने के लिए जो भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं, प्रशासन उनका सख्ती के साथ पालन करवा रहा है. आपको बता दें कि संक्रमण के बढ़ते मामले को देख जिले में 10 मई सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाया गया है. इस दौरान सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है. मेडिकल स्टोर को सिर्फ दवाई बेचने की छूट दी गई है. इस बीच जिले के घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर गांव से एक खबर आई है, जहां कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर मेडिकल स्टोर में चोरी छुपे शराब बेची जा रही थी. सूचना मिलने पर तहसीलदार ने जांच कर दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

दवा दुकान में बेची जा रही थी शराब

मेडिकल स्टोर में चोरी छुपे बेची जा रही थी शराब
जिले में घोड़ाडोंगरी के शाहपुर में रविवार को तहसीलदार वैद्यनाथ वासनिक ने अपनी टीम के साथ शाहपुर ‌के मेडिकल स्टोर्स में छापेमारी की. सूचना थी कि कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर दवा के दुकान में शराब बेची जा रही है. इस छापेमारी में कई चौकाने वाले खुलासे हुए. पुलिस की कार्रवाई में शाहपुर के यशोदा मेडिकल स्टोर्स में दवाई के साथ शराब बेचने का मामला सामने आया. तहसीलदार को जांच के दौरान मेडिकल स्टोर से 21 बीयर की बोतलें मिली.

आबकारी एक्ट के तहत हुई कार्रवाई, दुकान सील
मेडिकल दुकान में दवाई के साथ शराब बेचने की सूचना पुलिस ने जांच के दौरान सही पाई. तहसीलदार ने मेडिकल स्टोर के संचालक के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34-1 के तहत केस दर्ज की. इसके अलावा कॉस्मेटिक सामान बेचने के कारण 2 हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर को 3 दिन के लिए सील भी कर दी.

अभी नहीं आएगी 18+ वालों की बारी, बैतूल में 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू

अन्य मेडिकल दुकानों पर भी हुई कार्रवाई
पुलिस ने ऐसे ही कई मेडिकल स्टोर्स पर भी दवाओं के अतिरिक्त अन्य सामग्री के खरीदने और बेचने के खिलाफ कार्रवाई की है. इस दौरान जांच टीम ने शहर के महावीर मेडिकल स्टोर्स पर 2000 रू, ऋषि मेडिकल स्टोर्स और जैन मेडिकल स्टोर्स पर हजार-हजार रू, की जुर्माना लगाई. इन दुकानों में दवाई के अलावा कॉस्मेटिक सामग्री, जनरल सामग्री बेचने के कारण यह आर्थिक दंड लगाया गया.

पुलिस ने दी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश

इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार ने मेडिकल स्टोर्स के संचालकों को कोरोना गाइडलाइन पालन करने के सख्त हिदायत भी दिए. उन्होंने दुकानदारों को दवाईओं के अलावा अन्य सामान खरीदने और बेचने से मना किया तथा उचित मूल्य पर ही दवाईयों को बेचने का निर्देश दिया. तहसीलदार ने यह भी बताया कि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी. यदि कोई किसी भी प्रकार की गलती करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बैतूल। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है. राज्य सरकार और बैतूल जिला कलेक्टर ने संक्रमण को रोकने के लिए जो भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं, प्रशासन उनका सख्ती के साथ पालन करवा रहा है. आपको बता दें कि संक्रमण के बढ़ते मामले को देख जिले में 10 मई सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाया गया है. इस दौरान सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है. मेडिकल स्टोर को सिर्फ दवाई बेचने की छूट दी गई है. इस बीच जिले के घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर गांव से एक खबर आई है, जहां कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर मेडिकल स्टोर में चोरी छुपे शराब बेची जा रही थी. सूचना मिलने पर तहसीलदार ने जांच कर दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

दवा दुकान में बेची जा रही थी शराब

मेडिकल स्टोर में चोरी छुपे बेची जा रही थी शराब
जिले में घोड़ाडोंगरी के शाहपुर में रविवार को तहसीलदार वैद्यनाथ वासनिक ने अपनी टीम के साथ शाहपुर ‌के मेडिकल स्टोर्स में छापेमारी की. सूचना थी कि कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर दवा के दुकान में शराब बेची जा रही है. इस छापेमारी में कई चौकाने वाले खुलासे हुए. पुलिस की कार्रवाई में शाहपुर के यशोदा मेडिकल स्टोर्स में दवाई के साथ शराब बेचने का मामला सामने आया. तहसीलदार को जांच के दौरान मेडिकल स्टोर से 21 बीयर की बोतलें मिली.

आबकारी एक्ट के तहत हुई कार्रवाई, दुकान सील
मेडिकल दुकान में दवाई के साथ शराब बेचने की सूचना पुलिस ने जांच के दौरान सही पाई. तहसीलदार ने मेडिकल स्टोर के संचालक के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34-1 के तहत केस दर्ज की. इसके अलावा कॉस्मेटिक सामान बेचने के कारण 2 हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर को 3 दिन के लिए सील भी कर दी.

अभी नहीं आएगी 18+ वालों की बारी, बैतूल में 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू

अन्य मेडिकल दुकानों पर भी हुई कार्रवाई
पुलिस ने ऐसे ही कई मेडिकल स्टोर्स पर भी दवाओं के अतिरिक्त अन्य सामग्री के खरीदने और बेचने के खिलाफ कार्रवाई की है. इस दौरान जांच टीम ने शहर के महावीर मेडिकल स्टोर्स पर 2000 रू, ऋषि मेडिकल स्टोर्स और जैन मेडिकल स्टोर्स पर हजार-हजार रू, की जुर्माना लगाई. इन दुकानों में दवाई के अलावा कॉस्मेटिक सामग्री, जनरल सामग्री बेचने के कारण यह आर्थिक दंड लगाया गया.

पुलिस ने दी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश

इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार ने मेडिकल स्टोर्स के संचालकों को कोरोना गाइडलाइन पालन करने के सख्त हिदायत भी दिए. उन्होंने दुकानदारों को दवाईओं के अलावा अन्य सामान खरीदने और बेचने से मना किया तथा उचित मूल्य पर ही दवाईयों को बेचने का निर्देश दिया. तहसीलदार ने यह भी बताया कि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी. यदि कोई किसी भी प्रकार की गलती करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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