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258 शौचालयों की राशि जमा नहीं करने पर सरपंच पद से हटाए गए, कलेक्टर की कार्रवाई

बड़वानी जिले में कलेक्टर ने ठीकरी ग्राम पंचायत की महिला सरपंच के खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रस्तावित की है. सरपंच द्वारा समय सीमा में 258 शौचालयों की वसूली राशि नहीं जमा करने पर सिविल जेल की कार्रवाई होगी. वहीं फिलहाल ठीकरी सरपंच को पद से हटाया गया है.

Collector Shivraj Singh
कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा
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Published : Oct 29, 2020, 11:04 PM IST

बड़वानी। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने ग्राम पंचायत ठीकरी की सरपंच राधाबाई खन्ना को 258 बनने वाले शौचालय नहीं बनवाने और वसूली के लिए शेष 3 लाख रूपये की राशि जमा नहीं करवाने पर उन्हें मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत सरपंच पद से हटा दिया है. वहीं निर्धारित तिथि 17 नवम्बर तक शेष 3 लाख रूपये की राशि जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत नहीं करने पर सिविल जेल की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये हैं.

यह था पूरा मामला

जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत ठीकरी की सरपंच से शेष 258 शौचालय की राशि वसूली के लिए 26 अक्टूबर 2012 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ठीकरी ने आरआरसी जारी की थी. जिस पर से राधाबाई खन्ना ने 21 अक्टूबर 2016 को जिला पंचायत में 67600 रूपये और 22 दिसम्बर 2016 को 1 लाख रूपये, इस प्रकार 1.67 लाख रूपये की रसीद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर को प्रस्तुत की थी.

जिसके बाद यह प्रकरण जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिसूचित किया गया. जिस पर से राधाबाई खन्ना ने 6 अक्टूबर 2017 को उपस्थित होकर शेष राशि 3 लाख रूपये जमा कराने के लिए एक महीने का समय मांगा था, लेकिन उक्त राशि जमा नहीं कराई गई.

जिस पर से जिला पंचायत सीईओ द्वारा सरपंच के कार्यकाल में शासन द्वारा वृद्धि करने से उन्हें हटाने का अधिकार कलेक्टर के पास आ जाने से उक्त कार्रवाई का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा गया था, जिस पर से उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई है. जबकि दोषी सचिव पर नियमानुसार कार्यवाही जिला पंचायत के द्वारा की जाएगी.

ग्राम पंचायत ठीकरी में 622 शौचालय निर्मित किये जाने थे, जिसमें से सरपंच एवं सचिव द्वारा 364 शौचालय निर्मित किये गये. इस प्रकार शेष 258 शौचालय के लिये उन पर 567600 रूपये की वसूली निर्धारित की गई थी. इसमें से अभी तक 267600 रूपये जमा करवाये गये हैं. जबकि अभी 3 लाख रूपये की वसूली शेष है.

बड़वानी। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने ग्राम पंचायत ठीकरी की सरपंच राधाबाई खन्ना को 258 बनने वाले शौचालय नहीं बनवाने और वसूली के लिए शेष 3 लाख रूपये की राशि जमा नहीं करवाने पर उन्हें मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत सरपंच पद से हटा दिया है. वहीं निर्धारित तिथि 17 नवम्बर तक शेष 3 लाख रूपये की राशि जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत नहीं करने पर सिविल जेल की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये हैं.

यह था पूरा मामला

जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत ठीकरी की सरपंच से शेष 258 शौचालय की राशि वसूली के लिए 26 अक्टूबर 2012 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ठीकरी ने आरआरसी जारी की थी. जिस पर से राधाबाई खन्ना ने 21 अक्टूबर 2016 को जिला पंचायत में 67600 रूपये और 22 दिसम्बर 2016 को 1 लाख रूपये, इस प्रकार 1.67 लाख रूपये की रसीद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर को प्रस्तुत की थी.

जिसके बाद यह प्रकरण जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिसूचित किया गया. जिस पर से राधाबाई खन्ना ने 6 अक्टूबर 2017 को उपस्थित होकर शेष राशि 3 लाख रूपये जमा कराने के लिए एक महीने का समय मांगा था, लेकिन उक्त राशि जमा नहीं कराई गई.

जिस पर से जिला पंचायत सीईओ द्वारा सरपंच के कार्यकाल में शासन द्वारा वृद्धि करने से उन्हें हटाने का अधिकार कलेक्टर के पास आ जाने से उक्त कार्रवाई का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा गया था, जिस पर से उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई है. जबकि दोषी सचिव पर नियमानुसार कार्यवाही जिला पंचायत के द्वारा की जाएगी.

ग्राम पंचायत ठीकरी में 622 शौचालय निर्मित किये जाने थे, जिसमें से सरपंच एवं सचिव द्वारा 364 शौचालय निर्मित किये गये. इस प्रकार शेष 258 शौचालय के लिये उन पर 567600 रूपये की वसूली निर्धारित की गई थी. इसमें से अभी तक 267600 रूपये जमा करवाये गये हैं. जबकि अभी 3 लाख रूपये की वसूली शेष है.

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