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हिस्ट्रीशीटर और भाजपा नेता संजय यादव की जमानत याचिका खारिज - Additional Sessions Judge Sendhwa Uday Singh Maravi

बड़वानी के सेंधवा में न्यायालय में गोलीबारी करने वाले आरोपी संजय यादव की जमानत याचिका को अपर सत्र न्यायाधीश उदयसिंह मरावी ने निरस्त कर दिया है.

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सेंधवा न्यायालय में गोलीबारी करने वाले कुख्यात हिस्ट्रीशीटर और भाजपा नेता संजय यादव की जमानत याचिका खारिज
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Published : Jun 26, 2020, 6:42 AM IST

बड़वानी। अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा उदय सिंह मरावी ने न्यायालय में गोलीबारी करने के आरोपी और भाजपा नेता संजय यादव की जमानत निरस्त कर दी है. न्यायालय के समक्ष सहायक जिला अभियोजन अधिकारी संजयपाल मोरे ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि पहले भी उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आरोपी फरार हो गया था. इसलिये आरोपी के विरुद्ध न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. पूर्व में जमानत मिलने के बाद आरोपी के घर से पुलिस ने भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया था और उसके विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत गंभीर अपराध दर्ज किया था.

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भाजपा नेता संजय यादव की जमानत याचिका खारिज

आरोपी पर अवैध हथियार रखने संबंधित मामला दर्ज

नागलवाड़ी पुलिस ने भी आरोपी के विरुद्ध अवैध हथियार रखने संबंधी मामला दर्ज किया था. वहीं आरोपी के विरूद्ध हत्या का मामला भी विचाराधीन है. आरोपी का आपराधिक अतीत है और उसने लगातार जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है. अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने से इंकार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है.

आरोपी के खिलाफ दर्ज 47 केस

बता दें कि सेंधवा के कुख्यात बदमाश और भाजपा नेता संजय यादव पर हत्या, हत्या के प्रयास, अवैध वसूली, अवैध हथियार के मामले सहित 47 केस दर्ज हैं. 2019 के दिसंबर महीने के अंत में कलेक्टर अमित तोमर ने पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर सेंधवा के संजय यादव पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) की कार्रवाई की थी.

कुख्यात बदमाश संजय यादव है आदतन अफराधी

कुख्यात बदमाश संजय यादव सेंधवा का रहने वाला है. आरोपी मार्च 19 से सेंधवा में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और नागलवाड़ी में आर्म्स एक्ट के मामले में फरार चल रहा था, यह आदतन अपराधी है. इस पर 47 अपराध दर्ज हैंं. 1991 से अपराध जगत में सक्रिय यादव पर लूट, हत्या, हत्या के प्रयास, अवैध वसूली, अवैध हथियार, अड़ीबाजी जैसे संगीन अपराध दर्ज है. कलेक्टर द्वारा एनएसए का वारंट जारी किया गया था. 12 मार्च 2019 को नागलवाड़ी थाना अंतर्गत बालसमुद चौकी पुलिस ने अवैध हथियार के साथ आरोपियों को पकड़ा था. आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि ये हथियार उन्हें यादव ने आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए दिए थे, जिसके बाद 31 मार्च को तत्कालीन एसपी यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देशन में एक टीम ने यादव के घर से हथियारों की खेप बरामद की थी.

लोकसभा चुनाव से पहले दो मामले हुए थे दर्ज

पिछले लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस ने दो मामलों में यादव पास से 13 पिस्टल, 17 हथगोले और 116 कारतूस सहित धारदार हथियार जब्त किए थे. संजय नपाध्यक्ष बसंती यादव का बेटा है. यादव के घर से 9 एमएम की 6 पिस्टल, 32 बोर की दो पिस्टल, 7.62 एमएम 2 पिस्टल, 111 कारतूस और 17 देशी हथगोले बरामद हुए थे. दबिश के बाद से ही आरोपी फरार हो गया था.

बड़वानी। अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा उदय सिंह मरावी ने न्यायालय में गोलीबारी करने के आरोपी और भाजपा नेता संजय यादव की जमानत निरस्त कर दी है. न्यायालय के समक्ष सहायक जिला अभियोजन अधिकारी संजयपाल मोरे ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि पहले भी उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आरोपी फरार हो गया था. इसलिये आरोपी के विरुद्ध न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. पूर्व में जमानत मिलने के बाद आरोपी के घर से पुलिस ने भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया था और उसके विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत गंभीर अपराध दर्ज किया था.

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भाजपा नेता संजय यादव की जमानत याचिका खारिज

आरोपी पर अवैध हथियार रखने संबंधित मामला दर्ज

नागलवाड़ी पुलिस ने भी आरोपी के विरुद्ध अवैध हथियार रखने संबंधी मामला दर्ज किया था. वहीं आरोपी के विरूद्ध हत्या का मामला भी विचाराधीन है. आरोपी का आपराधिक अतीत है और उसने लगातार जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है. अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने से इंकार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है.

आरोपी के खिलाफ दर्ज 47 केस

बता दें कि सेंधवा के कुख्यात बदमाश और भाजपा नेता संजय यादव पर हत्या, हत्या के प्रयास, अवैध वसूली, अवैध हथियार के मामले सहित 47 केस दर्ज हैं. 2019 के दिसंबर महीने के अंत में कलेक्टर अमित तोमर ने पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर सेंधवा के संजय यादव पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) की कार्रवाई की थी.

कुख्यात बदमाश संजय यादव है आदतन अफराधी

कुख्यात बदमाश संजय यादव सेंधवा का रहने वाला है. आरोपी मार्च 19 से सेंधवा में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और नागलवाड़ी में आर्म्स एक्ट के मामले में फरार चल रहा था, यह आदतन अपराधी है. इस पर 47 अपराध दर्ज हैंं. 1991 से अपराध जगत में सक्रिय यादव पर लूट, हत्या, हत्या के प्रयास, अवैध वसूली, अवैध हथियार, अड़ीबाजी जैसे संगीन अपराध दर्ज है. कलेक्टर द्वारा एनएसए का वारंट जारी किया गया था. 12 मार्च 2019 को नागलवाड़ी थाना अंतर्गत बालसमुद चौकी पुलिस ने अवैध हथियार के साथ आरोपियों को पकड़ा था. आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि ये हथियार उन्हें यादव ने आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए दिए थे, जिसके बाद 31 मार्च को तत्कालीन एसपी यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देशन में एक टीम ने यादव के घर से हथियारों की खेप बरामद की थी.

लोकसभा चुनाव से पहले दो मामले हुए थे दर्ज

पिछले लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस ने दो मामलों में यादव पास से 13 पिस्टल, 17 हथगोले और 116 कारतूस सहित धारदार हथियार जब्त किए थे. संजय नपाध्यक्ष बसंती यादव का बेटा है. यादव के घर से 9 एमएम की 6 पिस्टल, 32 बोर की दो पिस्टल, 7.62 एमएम 2 पिस्टल, 111 कारतूस और 17 देशी हथगोले बरामद हुए थे. दबिश के बाद से ही आरोपी फरार हो गया था.

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