बालाघाट। जिले में परिवहन विभाग वाहन बकायादारों पर सख्त कार्रवाई करने के मूड में लग रहा है, कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी कर का भुगतान नहीं करने वाले वाहनों के स्थाई परमिट रद्द करने का फैसला विभाग ने लिया है. जिले में 12 करोड़ रुपए टैक्स बकाया है. इस वित्तीय वर्ष में 55 करोड़ रुपये राजस्व वसूली करने का लक्ष्य था लेकिन अभी तक मात्र 32 करोड़ रुपये की राजस्व की ही वसूली हो पाई है.
बकायादारों को विभाग का ऑफर
परिवहन अधिकारी अनिमेष गढपाल ने बताया कि विभाग ने बड़े बकायेदारों के लिए स्पेशल स्कीम चालू की है, जिसमें 20 साल से ज्यादा पुराने वाहन जो अब रोड़ में नहीं हैं उन्हें एक मुश्त टैक्स जमा करने पर मालिकों को 90% की छूट दी जाएगी. इसके अलावा विभाग ने वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम भी निकाली है, जिसमें वाहन स्वामी जिनके वाहन 5 वर्ष पुराने हैं वाहनों पर 20%, 5 से 10 वर्ष पुराने वाहन 40%, 10 से 15 वर्ष पुराने वाहन 50% के अलावा 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन पर एकमुश्त राशि जमा करने पर 70% तक की छूट दी जाएगी.
प्रदेश के बाहर के वाहनों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन
परिवहन विभाग का फोकस माइनिंग एरिया पर रहेगा. जिस माइंस में अधिकृत वाहन चल रहे हैं और मध्यप्रदेश के बाहर के वाहन हैं, उन्हें मध्यप्रदेश में टैक्स जमा करना पड़ेगा और प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा.
वैकल्पिक वाहनों को दी जाएगी परमिट
विभाग द्वारा टैक्स वसूली करने के लिए एक बड़े स्तर पर मुहिम भी अगले सप्ताह से चलाने का फैसला लिया है. इसके पहले विभाग ने बकाया राशि जमा करने के लिए स्कीम भी चला रही है, जिसमें एक साथ कर जमा करने वालों को छूट भी दी जाएगी. इस के बाद भी राशि जमा नहीं करने पर परमिट रद्द कर अन्य वाहन स्वामियों को परमिट दिए जाने का फैसला लिया गया है.