ETV Bharat / state

बकायेदारों पर परिवहन विभाग हुआ सख्त, टैक्स चोरों का होगा परमिट रद्द

बालाघाट में परिवहन विभाग को टैक्स वसूली के लिए भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए टैक्स जमा ना करने वाले वाहनों का परमिट निरस्त करने का फैसला लिया है.

author img

By

Published : Jan 11, 2020, 1:09 PM IST

Transport department becomes strict on defaulters in balaghat
परिवहन विभाग हुआ सख्त

बालाघाट। जिले में परिवहन विभाग वाहन बकायादारों पर सख्त कार्रवाई करने के मूड में लग रहा है, कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी कर का भुगतान नहीं करने वाले वाहनों के स्थाई परमिट रद्द करने का फैसला विभाग ने लिया है. जिले में 12 करोड़ रुपए टैक्स बकाया है. इस वित्तीय वर्ष में 55 करोड़ रुपये राजस्व वसूली करने का लक्ष्य था लेकिन अभी तक मात्र 32 करोड़ रुपये की राजस्व की ही वसूली हो पाई है.

परिवहन विभाग हुआ सख्त


बकायादारों को विभाग का ऑफर
परिवहन अधिकारी अनिमेष गढपाल ने बताया कि विभाग ने बड़े बकायेदारों के लिए स्पेशल स्कीम चालू की है, जिसमें 20 साल से ज्यादा पुराने वाहन जो अब रोड़ में नहीं हैं उन्हें एक मुश्त टैक्स जमा करने पर मालिकों को 90% की छूट दी जाएगी. इसके अलावा विभाग ने वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम भी निकाली है, जिसमें वाहन स्वामी जिनके वाहन 5 वर्ष पुराने हैं वाहनों पर 20%, 5 से 10 वर्ष पुराने वाहन 40%, 10 से 15 वर्ष पुराने वाहन 50% के अलावा 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन पर एकमुश्त राशि जमा करने पर 70% तक की छूट दी जाएगी.


प्रदेश के बाहर के वाहनों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन
परिवहन विभाग का फोकस माइनिंग एरिया पर रहेगा. जिस माइंस में अधिकृत वाहन चल रहे हैं और मध्यप्रदेश के बाहर के वाहन हैं, उन्हें मध्यप्रदेश में टैक्स जमा करना पड़ेगा और प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा.


वैकल्पिक वाहनों को दी जाएगी परमिट
विभाग द्वारा टैक्स वसूली करने के लिए एक बड़े स्तर पर मुहिम भी अगले सप्ताह से चलाने का फैसला लिया है. इसके पहले विभाग ने बकाया राशि जमा करने के लिए स्कीम भी चला रही है, जिसमें एक साथ कर जमा करने वालों को छूट भी दी जाएगी. इस के बाद भी राशि जमा नहीं करने पर परमिट रद्द कर अन्य वाहन स्वामियों को परमिट दिए जाने का फैसला लिया गया है.

बालाघाट। जिले में परिवहन विभाग वाहन बकायादारों पर सख्त कार्रवाई करने के मूड में लग रहा है, कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी कर का भुगतान नहीं करने वाले वाहनों के स्थाई परमिट रद्द करने का फैसला विभाग ने लिया है. जिले में 12 करोड़ रुपए टैक्स बकाया है. इस वित्तीय वर्ष में 55 करोड़ रुपये राजस्व वसूली करने का लक्ष्य था लेकिन अभी तक मात्र 32 करोड़ रुपये की राजस्व की ही वसूली हो पाई है.

परिवहन विभाग हुआ सख्त


बकायादारों को विभाग का ऑफर
परिवहन अधिकारी अनिमेष गढपाल ने बताया कि विभाग ने बड़े बकायेदारों के लिए स्पेशल स्कीम चालू की है, जिसमें 20 साल से ज्यादा पुराने वाहन जो अब रोड़ में नहीं हैं उन्हें एक मुश्त टैक्स जमा करने पर मालिकों को 90% की छूट दी जाएगी. इसके अलावा विभाग ने वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम भी निकाली है, जिसमें वाहन स्वामी जिनके वाहन 5 वर्ष पुराने हैं वाहनों पर 20%, 5 से 10 वर्ष पुराने वाहन 40%, 10 से 15 वर्ष पुराने वाहन 50% के अलावा 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन पर एकमुश्त राशि जमा करने पर 70% तक की छूट दी जाएगी.


प्रदेश के बाहर के वाहनों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन
परिवहन विभाग का फोकस माइनिंग एरिया पर रहेगा. जिस माइंस में अधिकृत वाहन चल रहे हैं और मध्यप्रदेश के बाहर के वाहन हैं, उन्हें मध्यप्रदेश में टैक्स जमा करना पड़ेगा और प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा.


वैकल्पिक वाहनों को दी जाएगी परमिट
विभाग द्वारा टैक्स वसूली करने के लिए एक बड़े स्तर पर मुहिम भी अगले सप्ताह से चलाने का फैसला लिया है. इसके पहले विभाग ने बकाया राशि जमा करने के लिए स्कीम भी चला रही है, जिसमें एक साथ कर जमा करने वालों को छूट भी दी जाएगी. इस के बाद भी राशि जमा नहीं करने पर परमिट रद्द कर अन्य वाहन स्वामियों को परमिट दिए जाने का फैसला लिया गया है.

Intro:बालाघाट। बालाघाट में परिवहन विभाग को वाहन मालिकों से बकाया टैक्स वसूली करने में पसीना छूट रहा है... जी हां लगभग 12 करोड रुपए अलग-अलग प्रकार के वाहनों पर टैक्स बकाया है जिन्हें परिवहन विभाग के अधिकारियों को वसूली करना है। गौरतलब है कि इस वित्तीय वर्ष में 55 करोड़ रुपये राजस्व वसूली करना का लक्ष्य शासन ने दे रखा गया है लेकिन वित्तीय वर्ष समाप्ति पर हैं और अभी तक मात्र 32 करोड़ रुपये की राजस्व की ही वसूली हो पाई है। परिवहन विभाग बड़े बकायेदारों व वहां डीलर्स जो कि वाहन टैक्स में हेरफेर करके टैक्स चोरी करते हैं उन पर अब सख्ती करने के मूड में नजर आ रही है। अब ऐसे बकायदार जिन पर टैक्स की राशि ज्यादा है और स्कीम का फायदा न उठाते हुए टैक्स जमा करने में रुचि नहीं ले रहे हैं ऐसे बकायेदारों के बसों के स्थाई परमिट निरस्त कर किसी अन्य वाहन स्वामियों को निर्धारित रूट पर परमिट दिए जाने का फैसला लिया गया है। परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल ने बताया कि परिवहन विभाग ने बड़े बकायेदारों के लिए टैक्स जमा करने एक मुश्त भुगतान के लिए स्पेशल स्कीम दिया जा रहा है ।ईटीवी भारत के माध्यम से वाहन मालिकों को स्कीम का फायदा उठाकर टैक्स जमा करने की अपील की है।


Body:परिवहन विभाग बालाघाट में बड़े टैक्स बकायेदारों जो कि काफी समय से अपने वाहनों के टैक्स नहीं दिया है और ऐसे वाहन डीलर जो कि टैक्स में हेरफेर करके शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं इन पर परिवहन विभाग की नजर है ।वही जो पुराने बकाया दार हैं उन को टैक्स जमा करने नोटिस जारी किया गया है लेकिन टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं उन वाहन मालिकों के वाहन का स्थाई परमिट निरस्त करने की कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है वही उसी रूट पर किसी अन्य वाहन स्वामी को परमिट दिया जाएगा ।साथ ही टैक्स में हेरफेर करके टैक्स चोरी करने वाले वाहन डीलर्स पर भी परिवहन विभाग कार्रवाई करने के मूड में है । इस बार परिवहन विभाग का मेन फोकस माइनिंग एरिया पर रहेगा जिस माइंस में अधिकृत वाहन चल रहे हैं और मध्य प्रदेश के बाहर के वाहन हैं उन्हें मध्य प्रदेश में टैक्स जमा करना पड़ेगा और मध्य प्रदेश की गाड़ियां ही चलाना होगा। यदि वह बाहर से कोई वाहन खरीदते हैं तो मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। साथ ही विभाग द्वारा टैक्स वसूली करने के लिए एक बड़े स्तर पर मुहिम भी अगले सप्ताह से चलाने का फैसला लिया है।


Conclusion:परिवहन अधिकारी अनिमेष गढपाल ने बताया कि विभाग ने बड़े बकायेदारों को टैक्स जमा करने एक स्पेशल स्कीम प्रारंभ किया है जिसमें जो वाहन 20 साल से ज्यादा पुराने हैं और वह रोड पर नहीं चल रहे हैं उस वाहन पर टैक्स भी काफी बकाया है उन वाहनों को एक मुश्त टेक्स की राशि जमा करने पर मालिकों को 90% की छूट शासन की ओर से दिया जा रहा है वह मात्र 10% टैक्स जमा करके अपने वाहन का पंजीयन निरस्त करा सकते हैं। दूसरी विभाग का स्कीम वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम है जिसमें यह प्रावधान है कि जिन वाहन मालिकों पर काफी रकम टैक्स का बकाया है वह वाहन स्वामी जिनके वाहन 5 वर्ष पुराने हैं उनको टैक्स जमा करने पर 20%, 5 से 10 वर्ष पुराने वाहन 40% ,10 से 15 वर्ष पुराने वाहन 50% ,वहीँ 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन पर एकमुश्त राशि जमा करने पर 70% तक की छूट दिया जाएगा वही ईटीवी भारत के माध्यम से परिवहन अधिकारी ने वाहन मालिकों से इस स्कीम का फायदा उठाने की अपील की है।
बाइट अनिमेश गढ़पाल परिवहन अधिकारी बालाघाट
श्रीनिवास चौधरी ईटीवी भारत बालाघाट
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.