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बलात्कारी को आजीवन कारावास, पांच साल की मासूम को बनाया था हवस का शिकार

न्यायालय ने 5 वर्षीय नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

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Published : Feb 3, 2019, 3:37 PM IST

दुष्कर्म करने के अपराध में आजीवन कारावास की सजा पाने वाला दोषी।

बालाघाट। लांजी थाना क्षेत्र के जेवनारा गांव में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 2 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. डेढ़ साल बाद पीड़िता को इंसाफ मिला है.

जिला अभियोजन अधिकारी केएल वर्मा ने बताया कि 2 जुलाई 2017 को नाबालिग बच्ची की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके ही पड़ोसी ने उनकी 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना काम किया है. उन्होंने बताया था कि आरोपी घर पर बच्ची के साथ खेल रहा था, वो कचरा फेंकने के लिए घर से बाहर गईं, इसी दौरान वह बच्ची के साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया था.

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दुष्कर्म करने के अपराध में आजीवन कारावास की सजा पाने वाला दोषी।
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घर वापस पहुंचने पर जब उन्होंने बच्ची की हालत देखी तो पूरा मामला समझ में आ गया और उन्होंने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. इसी केस में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए उसे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

बालाघाट। लांजी थाना क्षेत्र के जेवनारा गांव में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 2 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. डेढ़ साल बाद पीड़िता को इंसाफ मिला है.

जिला अभियोजन अधिकारी केएल वर्मा ने बताया कि 2 जुलाई 2017 को नाबालिग बच्ची की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके ही पड़ोसी ने उनकी 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना काम किया है. उन्होंने बताया था कि आरोपी घर पर बच्ची के साथ खेल रहा था, वो कचरा फेंकने के लिए घर से बाहर गईं, इसी दौरान वह बच्ची के साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया था.

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दुष्कर्म करने के अपराध में आजीवन कारावास की सजा पाने वाला दोषी।
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घर वापस पहुंचने पर जब उन्होंने बच्ची की हालत देखी तो पूरा मामला समझ में आ गया और उन्होंने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. इसी केस में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए उसे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.


5 वर्षीय अबोध बालिका से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
 
बालाघाट। जिले के लांजी पुलिस थाना अंतर्गत जेवनारा ग्राम निवासी गजेन्द्र रिसिम को 5 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए जाने पर विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

जिला अभियोजन अधिकारी के एल वर्मा ने बताया कि दिनांक 2 जुलाई 2017 को पिडिता की मां द्वारा थाना प्रभारी लांजी को इस आशय की लिखित शिकायत की गई थी कि सुबह लगभग 11ः30 बजे जब उसका पति खेत पर कृषि कार्य हेतु गया था तथा घर पर अपनी बड़ी पूत्री पिडिता 5 वर्ष एवं छोटी पूत्री 2 वर्ष के साथ घर पर थी तथा वह घरेलू काम क रही थी तभी पडोस में रहने वाला आरोपी गजेन्द्र रिसिम उसके घर पर आया और बच्चियों संग खेलने लगा ।
पिडिता की मां झाडु लगा रही थी तथा सफाई करके आगन का कचरा इक्ठा कर फैकने के लिये घर के बाहर थोडी दूर पर चली गई उसके साथ उसकी छोटी बेटी भी पीछे पीछे आ गई थी कचरा फैक कर लगभग 15 मिनट बाद घर वापस आई तो उसने अपनी पिडिता बेटी को घर की छपरी में बेटी को रोते हुये देखा वह डरी हुई थी तथा पास ही में बिस्तर पर बिछी चादर में खून लगा देखा पिडिता के कपडे लेगी और फ्राक में खून दिखाई दिया पूछने पर उसकी बेटी ने बताया की आरोपी गजेन्द्र बाबा ने गंदा काम किया है इस कारण खून निकला और पेशाब की जगह में दर्द हो रहा है। पिडिता को अपने पति के साथ लेकर आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।
माननीय न्यायालय ने सुनवाई पश्चात अपराध में दोषी सिद्ध पाकर आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास एवं 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है ।
श्रीनिवास चौधरी ईटीवी भारत बालाघाट


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