बालाघाट। जिले के वारासिवनी में जादू टोने के शक में बुजुर्ग की हत्या करने के आरोप में 6 महिलाओं सहित 12 आरोपितों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. घटना 5 वर्ष पूर्व तिरोड़ी थाने के बोनकट्टा गांव में घटित हुई थी.
वारासिवनी के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने तिरोड़ी थाने के बोनकट्टा में 14 मार्च 2016 को हुई सेवकराम की हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए 12 आरोपियों को धारा 148, 302, 149, 323, 149 के तहत आजीवन कारावास एवं धारा 148 के तहत 500 रुपये धारा 302सहपठित धारा 149 के तहत तीन हजार रुपये के अर्थदंड एवं 323 सहपठित धारा 149 में 500 रुपये के जुर्माने से सभी आरोपियों को दंडित किया है.
- इनको हुई सजा
जिन आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं. उनमें चितरंजन राजकुमार सोनवाने 36 वर्ष, ईश्वर टोनिराम मड़ावी 30 वर्ष, पुष्पा पिता प्रभु 19 वर्ष, सागरता पति प्रभु 43 वर्ष, किरण पति कृष्ण 28 वर्ष, निर्मला पति हंतलाल नेवारे 23 वर्ष, सरसता पति बालकराम खेलकर 35 वर्ष, सुगरता पति प्रभु खेलकर 55 वर्ष, कृष्ण शंकरलाल खेलकर 45 वर्ष, कृष्ण लालचंद सहारे 40 वर्ष और मनीष प्रभु खेलकर 55 वर्ष सभी आरोपी तिरोड़ी थानाक्षेत्र के बोनकट्टा गांव निवासी हैं. इनमें से एक आरोपी बालकराम शंकर खेलकर की मौत हो चुकी हैं. शेष आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.
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- जादू टोने के शक में बुजुर्ग की हुई थी हत्या
मामले में प्रार्थी के अधिवक्ता राजेंद्र कोहाड़ ने बताया कि बोनकट्टा निवासी 52 वर्षीय बुजुर्ग सेवकराम नरुमूर्खे को ग्राम के 12 लोगों ने जादू टोने के शक में उसके घर मारने गए थे. तब उसकी पत्नी द्वारा मृतक के घर ना होने की बात कही गई. जिस पर आरोपियों को शक हुआ कि वह सरपंच के घर पर छुपा हुआ है, जिसके बाद सभी आरोपी सरपंच महेश खूने के घर गए और वहां छुपे बुजुर्ग को वहां से निकाल कर पंचायत भवन में लेकर आए, जहां पर सभी आरोपियों ने मृतक को लाठी डंडों से मारकर गम्भीर घायल कर फरार हो गए. घटना की सूचना सरपंच ने पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल ला रहे थे, जहां रास्ते में घायल की मौत हो गई थी. जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया था.