अशोकनगर। लॉकडाउन 2 की समाप्ति के बाद ग्रीन जोन में शामिल हुए जिला अशोकनगर में बाजार की दुकानों को खोलने को लेकर आपदा प्रबंधन की बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें 4 मई सोमवार से जिले में बाजार को खोलने के विषय पर चर्चा की गई. बैठक में राजनीतिक एवं समाजसेवियों से चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि सोमवार से सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक बाजार खुलेगा. जिसमें दूध एवं फल-सब्जी पहले की तरह ही ठेलों पर बेची जाएंगी.
मास्क नहीं लगाने पर लगेगा 100 रुपए जुर्माना
बैठक में जिला अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के निर्देश भी दिए गए. साथ ही जिले की सभी कृषि उपज मंडियों को भी सोमवार से ही खुलने के आदेश दिए गए है. साथ ही सौदा पत्रक के अलावा पुराने तरीके से भी किसान अपनी फसल को बेच सकते हैं. जिले में शराब की दुकानों को भी खोला जाएगा. लेकिन 5 ग्राहक से ज्यादा एक जगह एकत्रित नहीं किए जाएगा. वहीं मास्क नहीं लगाने पर 100 का जुर्माना भी वसूल ने की सहमति बैठक के दौरान जताई गई. वहीं केंद्र सरकार से प्राप्त निर्देशों के पालन में कई दुकानों को प्रतिबंधित करने की बात भी बैठक में शामिल रही.
इन दुकानों पर रहेगा प्रतिबंध
बैठक में तय किया गया की शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क, मनोरंजन केंद्र, स्कूल, कोचिंग सेंटर,स्टेडियम, होटल ,रेस्टोरेंट ,चाय, नाश्ते की दुकान, सैलून, पान बीड़ी गुटखा की दुकान एवं सभी तरह के सार्वजनिक आयोजन सहित बसों के परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है.
यह दुकानें हो सकेंगी संचालित
जिलेभर में कंट्रक्शन के कार्य शुरू किए गए हैं. छोटे एवं मध्यम वर्ग के उद्योग चालू किए जा सकते हैं. ताकि लोगों को रोजगार का साधन मिल सके. ग्रीन जोन में आने जाने के लिए किसी भी तरह के पास की आवश्यकता नहीं है. केवल चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित दो लोग को ही बैठने की अनुमति दी गई है. तो वहीं बाइक पर केवल एक ही व्यक्ति रहेगा.