अनूपपुर। जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावशील कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया गया है. कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाने का निर्णय जिला क्राइसेस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों से मिले सुझावों के बाद लिया गया है.
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कलेक्टर चन्द्रमोहन ठाकुर ने एमपी पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 समेत अन्य प्रावधानों के तहत कोरोना कर्फ्यू की अवधि को 10 मई 2021 से बढ़ाकर 17 मई 2021 तक के लिए अनूपपुर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बढ़ा दिया है.
- ये रहेंगे प्रतिबंध
जिला दण्डाधिकारी के आदेश के मुताबिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान विवाह कार्यक्रम के साथ अन्य सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे. अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे. दो/चार पहिया वाहन बंद रहेंगे. किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. शासकीय कार्यालयों में सिर्फ राजस्व विभाग, नगरीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, विद्युत विभाग, पेयजल विभाग और पुलिस विभाग आश्यकतानुसार कर्मचारियों की संख्या में खुले रहेंगे. जिले में संचालित अन्य समस्त शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे.
- इनको रहेगी छूट
उक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक काम कर सकेंगें. जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर, अस्पताल, टीकाकरण केंद्र भी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. सब्जी-फल विक्रेता ठेले के से सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक घर-घर जाकर सब्जी/फल बेच सकेंगे. थोक सब्जी विक्रेता सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर सब्जी की बिक्री कर सकेंगे. राशन/किराना तथा पेयजल दुकानों के विक्रेता होम डिलीवरी के माध्यम से सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक सामान बेंच सकेंगे.