इंदौर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदान के दौरान पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा या किसी अन्य उपकरण को ले जाना प्रतिबंधित होगा. जिन सुरक्षा अधिकारियों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है, उन्हें भी इसे लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं.
इन निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि मतदान के दौरान मतदाता निर्धारित कतार में खड़े हों, अपना पहचान दस्तावेज और मतदाता पर्ची तैयार रखें, मतदान केन्द्र में फोन का इस्तेमाल नहीं करें. वहीं वोटर्स धूम्रपान नहीं करें, अस्त्र-शस्त्र लेकर न चलें और फोटो न खीचें, इसका ध्यान रखा जाए. मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदान केन्द्र पर प्रथम चुनाव अधिकारी मतदाता का नाम मतदाता सूची में देखेंगे और मतदाता का पहचान पत्र देखेंगे. दूसरा चुनाव अधिकारी मतदाता की अंगुली पर स्याही लगाएंगे, मतदाता को एक पर्ची देंगे, रजिस्टर में मतदाता के हस्ताक्षर लेंगे. वोट देने के लिये इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के चिन्ह के सामने बटन दबाने पर मतदाता को एक बीप की आवाज सुनाई देगी.
भारत निर्वाचन अयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा मतदान केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं में दिग्यांगों के लिए व्हीलचेयर और सहायता कर्मी की उपलब्धता रहेगी, दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिये साथी का प्रावधान किया गया है. दिव्यांगों एवं वरिष्ठ नागरिकों को मतदान में वरीयता, दिव्यांग मतदाताओं के लिये मतदान केन्द्र तक जाने के लिये नि:शुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी.