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मासूम की रेप के बाद हत्या करने वाले को आजीवन कारावास, तीन महीने के अंदर मिला न्याय - उज्जैन कोर्ट

उज्जैन में पांच साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले एक आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उज्जैन कोर्ट ने ये फैसला तीन माह के अंदर सुनाया है.

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन करावास की सजा
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Published : Aug 31, 2019, 6:32 PM IST

उज्जैन। भूकी माता थाना क्षेत्र में दो माह की मामूम की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. फैसला विशेष न्यायाधीश विजय कुमार पांडे ने सुनाया है. जिसकी जानकारी सरकारी वकील ने दी.

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन करावास की सजा

घटना इसी साल सात जून की है, जहां ईट भट्टे पर काम करने वाले एक परिवार की पांच वर्ष की बच्ची को आरोपी रात में सोते वक्त उठा ले गया था. जहां उसने मासूम की दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी. घटना के बाद पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले युवक शिवा मराठा को गिरफ्तार किया था. जिसने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया था. पुलिस ने इस मामले में आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया था, जहां सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद मात्र कुछ ही दिनों में न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दिया.

उज्जैन न्यायालय ने मात्र दो महीने के अंदर इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए 31 अगस्त को आरोपी शिवा मराठा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जो उसके मरने तक जारी रहेगी. सुनवाई पर फैसला विशेष न्यायाधीश विजय कुमार पांडे ने सुनाया है.

उज्जैन। भूकी माता थाना क्षेत्र में दो माह की मामूम की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. फैसला विशेष न्यायाधीश विजय कुमार पांडे ने सुनाया है. जिसकी जानकारी सरकारी वकील ने दी.

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन करावास की सजा

घटना इसी साल सात जून की है, जहां ईट भट्टे पर काम करने वाले एक परिवार की पांच वर्ष की बच्ची को आरोपी रात में सोते वक्त उठा ले गया था. जहां उसने मासूम की दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी. घटना के बाद पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले युवक शिवा मराठा को गिरफ्तार किया था. जिसने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया था. पुलिस ने इस मामले में आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया था, जहां सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद मात्र कुछ ही दिनों में न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दिया.

उज्जैन न्यायालय ने मात्र दो महीने के अंदर इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए 31 अगस्त को आरोपी शिवा मराठा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जो उसके मरने तक जारी रहेगी. सुनवाई पर फैसला विशेष न्यायाधीश विजय कुमार पांडे ने सुनाया है.

Intro:उज्जैन भूखी माता क्षेत्र में नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आज उज्जैन न्यायालय ने मरणो उपरांत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई


Body:उज्जैन 7 जून को भूखी माता क्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या के आरोपी शिवा मराठा को विशेष न्यायधीश विजय कुमार पांडे ने मरणोपरांत तक आजीवन कारावास की भी सजा मामले में 2 माह के अंदर आया कोर्ट का फैसला


Conclusion:उज्जैन 2 माह पहले 7 जून 2019 को बड़नगर रोड पर ओ की मात्रा क्षेत्र में इट भट्टे पर काम करने वाले एक परिवार की 5 वर्ष की बच्ची रात में घर में सोते समय अचानक लापता हुई थी बहुत देर तक तलाशने के बाद बच्ची की लाश भूखी माता क्षेत्र में शिप्रा नदी में तैरती हुई मिली थी जब लाश को बाहर निकाला गया तो यह पाया गया कि बच्ची की हत्या की गई है और हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ है मौके पर पहुंची एफएसएल टीम के अधिकारियों ने और पुलिस अधिकारियों ने शिप्रा नदी के आसपास थोड़ी दूरी पर खून से सनी हुई इट बरामद की थी घटना के बाद पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि कोई परिचित व्यक्ति ही इस घटना को अंजाम दे सकता है और छानबीन के बाद पुलिस ने बच्ची के पड़ोस में रहने वाले शिवा मराठा को गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ की तो शिवा मराठा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया उसने बताया कि 7 जून की रात को मैं जब घर आया था तब उसने बच्ची के घर में घुसकर मुंह बांधकर उसे उठा ले गया था पुलिस ने इस मामले में आरोपी का डीएनए टेस्ट भी कर आया था और सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद मात्र कुछ ही दिनों में न्याय में चालान पेश कर दिया था न्यायालय द्वारा मात्र 2 महीने के अंदर इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए आज विशेष न्यायाधीश विजय कुमार पांडे ने आरोपी शिवा मराठा को मरणो उपरांत तक जेल में रहकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है


बाइट---आर के चन्देल ( सरकारी वकील उज्जैन)
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