जबलपुर। आरक्षण पॉलिसी और मॉडल रोस्टर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस वी के शुक्ला की युगलपीठ पीएससी 2000, एनएचएम और शिक्षकों भर्ती याचिका के आदेश के अधीन रखने के आदेश जारी किये हैं. याचिका पर अगली सुनवाई 26 अगस्त को निर्धारित की गई है.
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याचिकाकर्ता जितेन्द्र चौधरी की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि 2 जुलाई 2019 की आरक्षण की पॉलिसी और 24 दिसम्बर 2019 को जारी मॉडल रोस्टर अवैधानिक हैं, जिसके तहत कुल भर्ती पदों में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया जा रहा है. ईडब्ल्यूएस आरक्षण ओबीसी, एसटी-एससी वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षित सीट को घटाकर शेष बची अनारक्षित सीट पर दिया जाना चाहिए था, कुल भर्ती सीट में आरक्षण दिया जाना संविधान के अनुच्छेद 14, 15(6) तथा 16(6) के विपरित है. याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने उक्त अंतरित आदेश जारी किए, याचिकाकर्ता की अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पैरवी की.