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शिवराज, वीडी शर्मा, भूपेन्द्र सिंह पर 10 करोड़ का मानहानि का दावा, विवेक तन्खा बोले 3 दिन में माफी मांगे, चौथे दिन माफी भी स्वीकार नहीं

राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सीएम शिवराज सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेन्द्र सिंह पर मानहानि का दावा किया है. तन्खा की ओर से पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर ने(Notice To CM Shivraj Singh of 10 crores ) 10 करोड़ का नोटिस भेजा है. नोटिस में तीन दिन में माफी मांगने को कहा गया है. 19 दिसंबर को भेजे गए इस नोटिस का आज दूसरा दिन है.

Notice To CM Shivraj Singh
सीएम शिवराज सिंह को 10 करोड़ का नोटिस
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Published : Dec 19, 2021, 8:41 PM IST

Updated : Dec 21, 2021, 5:58 PM IST

जबलपुरा राज्यसभा सांसद विवेक तंखा की तरफ से पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी शर्मा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को 10 करोड़ रु का मानहानि नोटिस भेजा है.(Notice To CM Shivraj Singh of 10 crores ) साथ ही नोटिस में 3 दिन में माफ़ी मांगने की बात कही गई है. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी कहा कि 3 दिन का टाइम बीतने पर चौथे दिन वे माफी भी स्वीकार नहीं करेंगे.

शिवराज, वीडी शर्मा, मंत्री भूपेन्द्र सिंह को 10 करोड़ का नोटिस

वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ओबीसी आरक्षण मामले में आरोप लगाए जाने पर राज्य सरकार के मंत्रियों और प्रदेशाध्यक्ष को नोटिस भेजा है. नोटिस रविवार देर शाम प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर ने तन्खा की ओर से भेजा. नोटिस में कहा(vivek tankha send notice for defamation to shivraj singh ) गया है कि मंत्रियों द्वारा लगाए गए आरोपों से विवेक तन्खा की छवि धूमिल हुई है.

तन्खा की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने रविवार को बीजेपी के ओबीसी नेताओं की बैठक बुलाई थी. बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आराेप लगाया कि मामले को विवेक तन्खा कोर्ट लेकर गए. विवेक तन्खा ने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया था. उसके आधार पर फैसला आया है. तन्खा को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी.डी शर्मा ने भी आरोप लगाए थे. रविवार को मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान भी आया.उन्होंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की(shivraj singh vivek tankha defamation case ) तरफ से पैरवी करने वाले वकील विवेक तन्खा ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने के लिए कहा था. जबकि तन्खा के वकील शशांक शेखर ने बताया कि ये सब झूठे आरोप हैं. इससे तन्खा की छवि धूमिल हुई है.

MP Panchayat Election 2022: ओबीसी आरक्षण पर घमासान जारी, कांग्रेस का बीजेपी पर वार, ओबीसी विरोधी है भाजपा

पंचायत चुनाव में आरक्षण पर तन्खा ने की थी पैरवी

मध्यप्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव में आरक्षण के रोटेशन और परिसीमन के मामले को लेकर दायर की गई याचिकाओं में विवेक तन्खा सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की तरह मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट लागू करने के निर्देश दिए हैं.इसमें राज्य स्तरीय आयोग के गठन की स्थापना करने का उल्लेख है.

जबलपुरा राज्यसभा सांसद विवेक तंखा की तरफ से पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी शर्मा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को 10 करोड़ रु का मानहानि नोटिस भेजा है.(Notice To CM Shivraj Singh of 10 crores ) साथ ही नोटिस में 3 दिन में माफ़ी मांगने की बात कही गई है. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी कहा कि 3 दिन का टाइम बीतने पर चौथे दिन वे माफी भी स्वीकार नहीं करेंगे.

शिवराज, वीडी शर्मा, मंत्री भूपेन्द्र सिंह को 10 करोड़ का नोटिस

वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ओबीसी आरक्षण मामले में आरोप लगाए जाने पर राज्य सरकार के मंत्रियों और प्रदेशाध्यक्ष को नोटिस भेजा है. नोटिस रविवार देर शाम प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर ने तन्खा की ओर से भेजा. नोटिस में कहा(vivek tankha send notice for defamation to shivraj singh ) गया है कि मंत्रियों द्वारा लगाए गए आरोपों से विवेक तन्खा की छवि धूमिल हुई है.

तन्खा की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने रविवार को बीजेपी के ओबीसी नेताओं की बैठक बुलाई थी. बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आराेप लगाया कि मामले को विवेक तन्खा कोर्ट लेकर गए. विवेक तन्खा ने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया था. उसके आधार पर फैसला आया है. तन्खा को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी.डी शर्मा ने भी आरोप लगाए थे. रविवार को मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान भी आया.उन्होंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की(shivraj singh vivek tankha defamation case ) तरफ से पैरवी करने वाले वकील विवेक तन्खा ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने के लिए कहा था. जबकि तन्खा के वकील शशांक शेखर ने बताया कि ये सब झूठे आरोप हैं. इससे तन्खा की छवि धूमिल हुई है.

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पंचायत चुनाव में आरक्षण पर तन्खा ने की थी पैरवी

मध्यप्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव में आरक्षण के रोटेशन और परिसीमन के मामले को लेकर दायर की गई याचिकाओं में विवेक तन्खा सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की तरह मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट लागू करने के निर्देश दिए हैं.इसमें राज्य स्तरीय आयोग के गठन की स्थापना करने का उल्लेख है.

Last Updated : Dec 21, 2021, 5:58 PM IST
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