जबलपुर। जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष पद का चुनाव को लेकर दाखिल की गई याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पन्ना कलेक्टर को तलब किया है. कोर्ट में दाखिल एक याचिका में जिला कलेक्टर संजय मिश्रा पर पराजित प्रत्याशी को विजयी घोषित करने का आरोप लगाया गया है. (Allegations on Jabalpur Collector) याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल ने जिला कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से अनावेदक बनाने के निर्देश जारी करते हुए उन्हें 17 अगस्त को न्यायालय में तलब किया है. (jila Panchayat Vice President Election)
पराजित प्रत्याशी को विजयी घोषित करने का आरोप: पन्ना निवासी याचिकाकर्ता परमानंद शर्मा की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया हैा कि, उन्होंने जनपद पंचायत गुन्नौर के उपाध्यक्ष के लिए नामांकन दायर किया था. उपाध्यक्ष पद के लिए 27 जुलाई को हुए चुनाव में निर्वाचित 25 सदस्यों में से उन्हें 13 सदस्यों ने वोट दिए थे. वह विजयी निर्वाचित हुए थे. उपाध्यक्ष निर्वाचित होने का सार्टिफिकेट भी उन्हें प्रदान कर दिया गया था. चुनाव की प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद सभी सदस्य वापस घर लौट गए थे. शाम 4.30 बजे पराजित प्रत्याशी रामशिरोमणी ने जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा के समक्ष धारा 122 के तहत चुनाव याचिका दायर कर दी. जिला निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल चुनाव याचिका की सुनवाई करते हुए शाम 7 बजे पराजित प्रत्याशी को विजयी घोषित कर उसे विजय होने का सार्टिफिकेट जारी कर दिया. जिला कलेक्टर ने याचिकाकर्ता को इस मामले में अपना पक्ष रखने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है. याचिका में कलेक्टर पर बीजेपी के एजेंट की तरह काम करने का आरोप भी लगाया गया है.
एकलपीठ ने की याचिका की सुनवाई: याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता मनोज शर्मा ने एकलपीठ को बताया कि, जिला कलेक्टर का आचरण चुनाव आयोग के जिला निर्वाचन अधिकारी की तरह नहीं था. उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के एजेन्ट के रूप में कार्य किया था. एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद जिला कलेक्टर को याचिका में अनावेदक बनाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने उन्हें 17 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है.