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पुलिस ने कालीचरण महाराज के खिलाफ नहीं दर्ज की एफआईआर तो कोर्ट पहुंचा फरियादी

जबलपुर पुलिस द्वारा कालीचरण महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना किये जाने के के मामले में अब जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है. इस परिवाद में कालीचरण महाराज के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किये जाने की मांग की गई है.

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कालीचरण महाराज
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Published : Feb 13, 2022, 9:52 PM IST

जबलपुर। रायपुर में कालीचरण महाराज के अपशब्दों के संबंध में जबलपुर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज ना किये जाने के खिलाफ अब जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है. इस परिवाद में कालीचरण महाराज के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किये जाने की मांग की गई है.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, रायपुर में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों को प्रयोग किया था, साथ ही एक धर्म विशेष को दूसरे के खिलाफ हथियार उठाने की बात कहीं थी. जिस संबंध में शिकायत करने के बावजूद भी जबलपुर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किये जाने के खिलाफ अब जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है. दायर परिवाद में कालीचरण महाराज के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किये जाने की मांग की गई है।

Jabalpur Cash Van Loot: आरोपी का एक और वीडियो आया सामने, पुलिस की 13 टीमें जांच में जुटी, एसपी ने कैंसल की छुट्टी

दर्ज नहीं की गई एफआईआर
अधिवक्ता श्रीकांत विश्वकर्मा ने बताया कि, रायपुर में 26 दिसम्बर 2021 को आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों को प्रयोग के साथ एक धर्म विशेष को दूसरे के खिलाफ हथियार उठाने की बात कहते हुए शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया था. जिसके बाद उसी दिन वह शाम को फरियादी ने वीडियों रिकॉर्डिग के साथ ओमती थाने पहुॅचकर मौखिक रूप से शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज करने की अनुरोध किया था, पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने पर उन्हें 3 जनवरी 2021 को ओमती थाने में लिखित आवेदन किया था.

देशद्रोह का प्रकरण दर्ज
इसके अलावा पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किये जाने के खिलाफ अब परिवाद दायर किया गया है. परिवाद में कालीचरण महाराज के खिलाफ देशद्रोह सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किये जाने की मांग की गई है. फिलहाल, परिवाद पर 4 मार्च को सुनवाई निर्धारित की गई है.

जबलपुर। रायपुर में कालीचरण महाराज के अपशब्दों के संबंध में जबलपुर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज ना किये जाने के खिलाफ अब जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है. इस परिवाद में कालीचरण महाराज के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किये जाने की मांग की गई है.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, रायपुर में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों को प्रयोग किया था, साथ ही एक धर्म विशेष को दूसरे के खिलाफ हथियार उठाने की बात कहीं थी. जिस संबंध में शिकायत करने के बावजूद भी जबलपुर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किये जाने के खिलाफ अब जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है. दायर परिवाद में कालीचरण महाराज के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किये जाने की मांग की गई है।

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दर्ज नहीं की गई एफआईआर
अधिवक्ता श्रीकांत विश्वकर्मा ने बताया कि, रायपुर में 26 दिसम्बर 2021 को आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों को प्रयोग के साथ एक धर्म विशेष को दूसरे के खिलाफ हथियार उठाने की बात कहते हुए शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया था. जिसके बाद उसी दिन वह शाम को फरियादी ने वीडियों रिकॉर्डिग के साथ ओमती थाने पहुॅचकर मौखिक रूप से शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज करने की अनुरोध किया था, पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने पर उन्हें 3 जनवरी 2021 को ओमती थाने में लिखित आवेदन किया था.

देशद्रोह का प्रकरण दर्ज
इसके अलावा पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किये जाने के खिलाफ अब परिवाद दायर किया गया है. परिवाद में कालीचरण महाराज के खिलाफ देशद्रोह सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किये जाने की मांग की गई है. फिलहाल, परिवाद पर 4 मार्च को सुनवाई निर्धारित की गई है.

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