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MP में आबकारी एक्ट के तहत पहली कार्रवाई, शराब के 16 क्वार्टर का बिल देने पर नपा दुकानदार - आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई

शराब की बिक्री का बिल देना दो दुकानकर्मियों के लिए मुसीबत बन गया. एक्साईज नियम के विपरित लिमिट से अधिक शराब देने पर पुलिस ने उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है.

आबकारी एक्ट
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Published : Sep 25, 2021, 10:19 PM IST

जबलपुर। शराब की बिक्री का बिल देना दो दुकानकर्मियों के लिए मुसीबत बन गया. एक्साईज नियम के विपरित लिमिट से अधिक शराब देने पर पुलिस ने उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है. यह प्रदेश का पहला मामला है, जब पुलिस ने बिल के आधार पर दुकान संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है.

दुकान संचालक ने ग्राहक को नहीं दिया था बिल

गौरतलब है कि प्रदेश के आबकारी आयुक्त ने 1 सितम्बर 2021 से खरीददारों को शराब का बिल देने के आदेश जारी किए थे. ग्वारीघाट निवासी अजीत सिंह आनंद ने 1 सितम्बर की रात्रि 9 बजे चंडाल भाटा स्थित देशी शराब की दुकान से 16 क्वार्टर खरीदे थे. जिसकी कीमत करीब 12 सौ रुपए थी. बिल मांगने पर दुकानदार गाली-गलौज और धक्का-मुक्की करने लगा. इस दौरान लोगों के हस्ताक्षेप करने के बाद दुकानकर्मियों द्वारा युवक को 16 क्वार्टर का बिल दिया.

पुलिस ने किया मामला दर्ज

खरीददार अजीत सिंह ने बाद में इस संबंध में कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत के साथ ही एक्साईज विभाग का एक नोटिफिकेशन भी प्रस्तुत किया गया था. जिसके अनुसार, रिटेल में अधिक्तम एक व्यक्ति को 1500 मिमी शराब बेचने का प्रावधान था. शिकायत पर लिमिट से अधिक शराब बेचने और गाली-गलौज और धक्का-मुक्की करने के आरोप लगाए गए थे. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शराब दुकान संचालक धर्मेन्द्र गौतम और कर्मचारी संजय खटीक के खिलाफ आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

MDMA Case: HC ने पांच आरोपियों की जमानत याचिका की खारिज, मुख्य आरोपी वेद प्रकाश समेत 5 ने दिया था आवेदन

प्रदेश में पहली कार्रवाई

गौरतलब है कि पिछले साल लॉकडाउन खुलने के बाद बेंगलुरू की एक दुकान से लगभग 52 हजार रूपए मूल्य की शराब खरीदने का बिल एक व्यक्ति ने फेसबुक में वायरल किया था. सोशल मीडिया में वायरल किए गए बिल के आधार पर उक्त शराब दुकान पर कार्रवाई की गई थी. इसके बाद प्रदेश में शराब बिल की प्रथा शुरू हुई. मध्यप्रदेश का यह पहला मामला है, जब बिल के आधार पर दुकानकर्मियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है.

जबलपुर। शराब की बिक्री का बिल देना दो दुकानकर्मियों के लिए मुसीबत बन गया. एक्साईज नियम के विपरित लिमिट से अधिक शराब देने पर पुलिस ने उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है. यह प्रदेश का पहला मामला है, जब पुलिस ने बिल के आधार पर दुकान संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है.

दुकान संचालक ने ग्राहक को नहीं दिया था बिल

गौरतलब है कि प्रदेश के आबकारी आयुक्त ने 1 सितम्बर 2021 से खरीददारों को शराब का बिल देने के आदेश जारी किए थे. ग्वारीघाट निवासी अजीत सिंह आनंद ने 1 सितम्बर की रात्रि 9 बजे चंडाल भाटा स्थित देशी शराब की दुकान से 16 क्वार्टर खरीदे थे. जिसकी कीमत करीब 12 सौ रुपए थी. बिल मांगने पर दुकानदार गाली-गलौज और धक्का-मुक्की करने लगा. इस दौरान लोगों के हस्ताक्षेप करने के बाद दुकानकर्मियों द्वारा युवक को 16 क्वार्टर का बिल दिया.

पुलिस ने किया मामला दर्ज

खरीददार अजीत सिंह ने बाद में इस संबंध में कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत के साथ ही एक्साईज विभाग का एक नोटिफिकेशन भी प्रस्तुत किया गया था. जिसके अनुसार, रिटेल में अधिक्तम एक व्यक्ति को 1500 मिमी शराब बेचने का प्रावधान था. शिकायत पर लिमिट से अधिक शराब बेचने और गाली-गलौज और धक्का-मुक्की करने के आरोप लगाए गए थे. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शराब दुकान संचालक धर्मेन्द्र गौतम और कर्मचारी संजय खटीक के खिलाफ आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

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प्रदेश में पहली कार्रवाई

गौरतलब है कि पिछले साल लॉकडाउन खुलने के बाद बेंगलुरू की एक दुकान से लगभग 52 हजार रूपए मूल्य की शराब खरीदने का बिल एक व्यक्ति ने फेसबुक में वायरल किया था. सोशल मीडिया में वायरल किए गए बिल के आधार पर उक्त शराब दुकान पर कार्रवाई की गई थी. इसके बाद प्रदेश में शराब बिल की प्रथा शुरू हुई. मध्यप्रदेश का यह पहला मामला है, जब बिल के आधार पर दुकानकर्मियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है.

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