जबलपुर। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कई याचिकाओं पर जवाब पेश नहीं किया गया, जिस पर हाईकोर्ट के आदेश दिए हैं कि राज्य सरकार तमाम याचिकाओं पर अपना जवाब हाईकोर्ट में पेश करें.
अगली सुनवाई 15 मार्च को
मामले पर अगली सुनवाई 15 मार्च को तय की गई है, इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण पर रोक को बरकरार रखी है. यानी कि फिलहाल मध्य प्रदेश में ओबीसी को 14% आरक्षण लागू रहेगा.
बता दें कि मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई और इसे असंवैधानिक बताया गया
27% आरक्षण पर रोक बरकरार
मामले को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अब तक 29 याचिकाएं दायर हो चुकी है. इसके साथ ही ओबीसी वर्ग ने भी अपनी याचिका हाईकोर्ट में रखी है, सभी पक्षों की ओर से लगातार हाईकोर्ट में अपनी बातों को रखा जा रहा है. हाईकोर्ट ने पूर्व में हुई सुनवाई पर ओबीसी को 27% आरक्षण पर रोक लगा दी थी, जिसे फिलहाल बरकरार रखा गया है.