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MP हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मुख्य चुनाव आयुक्त से कहा, 60 दिन के भीतर कराएं नरवर नगर परिषद का चुनाव

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने(mp high court gwalior bench ordered) पिछले 4 सालों से लंबित चल रहे शिवपुरी जिले के नरवर नगर परिषद के(conduct elections in 60 days) चुनाव 60 दिनों के भीतर कराने के आदेश दिया है.

high court gwalior bench ordered
60 दिन के भीतर कराएं नरवर नगर परिषद का चुनाव
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Published : Jan 15, 2022, 9:17 PM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने(mp high court gwalior bench ordered) पिछले 4 सालों से लंबित चल रहे शिवपुरी जिले के नरवर नगर परिषद के(conduct elections in 60 days) चुनाव 60 दिनों के भीतर कराने के आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने यह आदेश चुनाव आयुक्त को दिया है. नरवर नगर परिषद का यह चुनाव 2018 से लंबित है जिसे नियमों के मुताबिक जुलाई या अगस्त 2018 में ही हो जाना चाहिए था. कोर्ट ने चुनाव कराने के लिए पहले भी आदेश जारी किया था, लेकिन आयोग इन चुनावों को टालता रहा है.

चुनाव आयुक्त को माना अवमानना का दोषी

सामान्य वर्ग की महिला अध्यक्ष के लिए आरक्षित नरवर नगर परिषद में चुनाव कराए जाने को लेकर याचिकाकर्ता बृजेश सिंह ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी. जिसपर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त बीपी सिंह को 2 महीने के भीतर आरक्षण के आधार पर नरवर नगर परिषद के चुनाव पूर्ण कराने का आदेश दिया है. साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि यहां चुनाव आरक्षण पहले की तरह ही रहेगा. मतदातासूची भी पहले वाली ही मान्य होगी.

सुनवाई के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त वर्चुअल हियरिंग के माध्यम से कोर्ट की कार्यवाही में शामिल हुए. समय पर चुनाव नहीं कराने को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त बीपी सिंह के खिलाफ एक अवमानना याचिका भी दायर की गई थी. जिसमें उन्हें कोर्ट की अवमानना का दोषी माना गया था. इस याचिका का भी कोर्ट ने निराकरण कर दिया है.

पिछले दिनों आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें नरवर नगर परिषद भी शामिल थी, लेकिन यहां कोर्ट ने पहले ही 6 महीने के भीतर चुनाव कराने के आदेश दे दिए थे. इसलिए बृजेश तोमर की याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त को 2 महीने के भीतर चुनाव सामान्य वर्ग की महिला अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने के आदेश दिए हैं.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने(mp high court gwalior bench ordered) पिछले 4 सालों से लंबित चल रहे शिवपुरी जिले के नरवर नगर परिषद के(conduct elections in 60 days) चुनाव 60 दिनों के भीतर कराने के आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने यह आदेश चुनाव आयुक्त को दिया है. नरवर नगर परिषद का यह चुनाव 2018 से लंबित है जिसे नियमों के मुताबिक जुलाई या अगस्त 2018 में ही हो जाना चाहिए था. कोर्ट ने चुनाव कराने के लिए पहले भी आदेश जारी किया था, लेकिन आयोग इन चुनावों को टालता रहा है.

चुनाव आयुक्त को माना अवमानना का दोषी

सामान्य वर्ग की महिला अध्यक्ष के लिए आरक्षित नरवर नगर परिषद में चुनाव कराए जाने को लेकर याचिकाकर्ता बृजेश सिंह ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी. जिसपर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त बीपी सिंह को 2 महीने के भीतर आरक्षण के आधार पर नरवर नगर परिषद के चुनाव पूर्ण कराने का आदेश दिया है. साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि यहां चुनाव आरक्षण पहले की तरह ही रहेगा. मतदातासूची भी पहले वाली ही मान्य होगी.

सुनवाई के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त वर्चुअल हियरिंग के माध्यम से कोर्ट की कार्यवाही में शामिल हुए. समय पर चुनाव नहीं कराने को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त बीपी सिंह के खिलाफ एक अवमानना याचिका भी दायर की गई थी. जिसमें उन्हें कोर्ट की अवमानना का दोषी माना गया था. इस याचिका का भी कोर्ट ने निराकरण कर दिया है.

पिछले दिनों आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें नरवर नगर परिषद भी शामिल थी, लेकिन यहां कोर्ट ने पहले ही 6 महीने के भीतर चुनाव कराने के आदेश दे दिए थे. इसलिए बृजेश तोमर की याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त को 2 महीने के भीतर चुनाव सामान्य वर्ग की महिला अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने के आदेश दिए हैं.

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