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महत्वपूर्ण केस के साथ फाइनल स्टेज वाले मामलों की होगी सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण मामलों के साथ उन मामलों की सुनवाई के भी निर्देश दिए हैं, जो फाइनल स्टेज में हैं और उनमें सिर्फ फैसला होना बाकी है.

the High Court directed
हाई कोर्ट ने दिए निर्देश
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Published : May 6, 2020, 6:27 PM IST

Updated : May 6, 2020, 8:58 PM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने महत्वपूर्ण मामलों के साथ ही उन मामलों की सुनवाई के लिए निर्देशित किया है जो फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं, उनमें फैसला होना बाकी है. लॉकडाउन के कारण अदालतों का काम करीब डेढ़ महीने से पिछड़ा हुआ है. इसे लेकर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हाई कोर्ट और जिला न्यायालय के लिए एक सर्कुलर जारी किया है.

इसमें कहा गया है कि जमानत, सिविल अपील, अपराधिक रिवीजन सहित अन्य मामले भी सुनवाई में लिए जाएंगे. इसके दौरान कोर्ट में भीड़ ना हो इसके लिए 30 फीसदी कर्मचारियों को बुलाया जाएगा. ये आदेश इंदौर, भोपाल, उज्जैन जिले को छोड़कर लागू होंगे, क्योंकि वो रेड जोन में हैं. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है 30 फीसदी स्टाफ को बुलाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने की शर्त पर सुनवाई की जाए.

हॉटस्पॉट में रहने वाले कर्मचारी इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे. जिला न्यायालय में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाए हुए हो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा. वहीं कोर्ट में आने वाले लोगों को सेनिटाइज किया जाएगा और हर सप्ताह रिपोर्ट जिला न्यायाधीश हाईकोर्ट में सौंपेगे. बता दें कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन में कोर्ट का काम-काज भी बंद था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने फाइनल मामलों की सुनवाई करने के आदेश दे दिए हैं.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने महत्वपूर्ण मामलों के साथ ही उन मामलों की सुनवाई के लिए निर्देशित किया है जो फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं, उनमें फैसला होना बाकी है. लॉकडाउन के कारण अदालतों का काम करीब डेढ़ महीने से पिछड़ा हुआ है. इसे लेकर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हाई कोर्ट और जिला न्यायालय के लिए एक सर्कुलर जारी किया है.

इसमें कहा गया है कि जमानत, सिविल अपील, अपराधिक रिवीजन सहित अन्य मामले भी सुनवाई में लिए जाएंगे. इसके दौरान कोर्ट में भीड़ ना हो इसके लिए 30 फीसदी कर्मचारियों को बुलाया जाएगा. ये आदेश इंदौर, भोपाल, उज्जैन जिले को छोड़कर लागू होंगे, क्योंकि वो रेड जोन में हैं. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है 30 फीसदी स्टाफ को बुलाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने की शर्त पर सुनवाई की जाए.

हॉटस्पॉट में रहने वाले कर्मचारी इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे. जिला न्यायालय में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाए हुए हो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा. वहीं कोर्ट में आने वाले लोगों को सेनिटाइज किया जाएगा और हर सप्ताह रिपोर्ट जिला न्यायाधीश हाईकोर्ट में सौंपेगे. बता दें कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन में कोर्ट का काम-काज भी बंद था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने फाइनल मामलों की सुनवाई करने के आदेश दे दिए हैं.

Last Updated : May 6, 2020, 8:58 PM IST
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