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22 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को भेजा नोटिस

मध्यप्रदेश में कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था. जिस पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी. जिस पर कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस भेजा है. जिस पर प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि इस मामले में विधि-विशेषज्ञों से चर्चा कर जवाब दिया जाएगा.

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रामेश्वर शर्मा, प्रोटेम स्पीकर
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Published : Aug 18, 2020, 5:13 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश के 22 विधायकों का इस्तीफा देकर कांग्रेस छोड़ बीजेपी शामिल होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने 21 सितंबर तक इस मामले में जवाब देने का वक्त दिया है. प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का कहना है कि विधायकों का इस्तीफा तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने स्वीकार किया था. इस मामले में विधि विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के बाद नोटिस का जवाब दिया जाएगा.

रामेश्वर शर्मा, प्रोटेम स्पीकर

प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए सभी 22 विधायकों ने अपना इस्तीफा तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति को सौंपा था. एनपी प्रजापति ने भी इन विधायकों के इस्तीफे नियमानुसार ही स्वीकार किए थे. अब सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस भेजा है, उस पर विधि विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी.

विधि विशेषज्ञों से सलाह मशवरा किया जा रहा है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, उसके आधार पर जवाब देंगे. कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष से इस बारे में जवाब मांगा है.

भोपाल। मध्यप्रदेश के 22 विधायकों का इस्तीफा देकर कांग्रेस छोड़ बीजेपी शामिल होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने 21 सितंबर तक इस मामले में जवाब देने का वक्त दिया है. प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का कहना है कि विधायकों का इस्तीफा तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने स्वीकार किया था. इस मामले में विधि विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के बाद नोटिस का जवाब दिया जाएगा.

रामेश्वर शर्मा, प्रोटेम स्पीकर

प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए सभी 22 विधायकों ने अपना इस्तीफा तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति को सौंपा था. एनपी प्रजापति ने भी इन विधायकों के इस्तीफे नियमानुसार ही स्वीकार किए थे. अब सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस भेजा है, उस पर विधि विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी.

विधि विशेषज्ञों से सलाह मशवरा किया जा रहा है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, उसके आधार पर जवाब देंगे. कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष से इस बारे में जवाब मांगा है.

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