भोपाल। प्रदेश सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है. सरकार ने जिले के प्रभारी मंत्रियों का अधिकार छीन कर खनिज निधि के इस्तेमाल का अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति को दे दिया है. इसके साथ ही सूबे के 2 लाख शहरी पथ विक्रेताओं को प्रधानमंत्री पथ विक्रेता के तहत बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार इन पथ विक्रेताओं को बीस हजार रुपए का ऋण दिलाएगी. (Shivraj Cabinet Meeting) इसके लिए पथ विक्रेताओं को स्टांप शुल्क के रूप में सिर्फ 20 रुपए ही देने होंगे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की गई. कैबिनेट में तालाब से निकलने वाली मिट्टी पर रायल्टी न लेने का भी निर्णय लिया गया. उधर भोपाल के गाधी मेडिकल कॉलेज में पीजी की 134 सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.
कलेक्टर होंगे खनिज निधि के अध्यक्ष: सरकार ने खनिज क्षेत्र विकास योजना के तहत ली जाने वाली जिला खनिज निधि का अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी को दे दिया है. भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में जिला खनिज निधि कमेटी का अध्यक्ष प्रभारी मंत्री की जगह कलेक्टर को बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इस कमेटी में जिला विधायक और सांसद सदस्य के रूप में शामिल होंगे. कमेटी खनिज वाले क्षेत्रों में खाली निधि के इस्तेमाल से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दे सकेगी. कैबिनेट बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, सिंचाई से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
10 रुपए किया गया स्टांप शुल्क: कैबिनेट की बैठक में शहरी पथ विक्रेताओं के लिए प्रधानमंत्री पथ विक्रेता के तहत 20 हजार रुपए का ऋण दिए जाने और इस पर लगने वाले स्टांप शुल्क को कम करने का निर्णय लिया गया. बैठक में तय किया गया कि अभी तक स्टांप शुल्क के रूप में लगने वाले 25 रुपए को घटाकर 10 रुपए किया गया है.
कैबिनेट के अहम फैसले:
- मध्य प्रदेश में बूस्टर डोज के अभियान को 21 जुलाई से शुरू करने का निर्णय लिया गया है.
- कृषि उपज मंडी नियम 2009 में भी प्रस्तावित संशोधन हो गया है.
- स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में थी स्टांप ड्यूटी में आज छूट दी गई है, इसे अब सिर्फ 10 रुपए कर दिया गया है.
- अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़े वर्ग और निशक्त जनों को बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष अभियान की समय सीमा बढ़ाई गई, इसकी समय सीमा एक साल तक बढ़ाई है.
- राजस्व मंडल संहिता में संशोधन किया गया है, अभी एक ही व्यक्ति एकल पीठ बैठकर निर्णय करती थी, अब बेंच बिना बना दिया गया है जिसका निर्णय खंडपीठ करेगी.
- मुरैना में अब केंद्र सरकार के द्वारा बीज फार्म स्थापित हो रहा है और जिसके लिए 885.344 हेक्टेयर भूमि के प्रस्ताव की अनुशंसा भी कैबिनेट द्वारा की गई है.
इन फैसलों को मिली कैबिनेट की मंजूरी
- दौरीसागर मध्यम परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति आज दे दी गई है. इस परियोजना से 227.56 करोड़ के प्रशासकीय स्वीकृति की अनुशंसा की गई है.
- चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में पीजी सीट की वृद्धि के लिए कैबिनेट ने सहमति दी है.
- 134 सीटों की विधि के लिए 116.91 करोड रुपए की स्वीकृति जारी की गई है.
- व्यवसायिक महाविद्यालय राजगढ़ में 73 पदों का सृजन किया गया है. इसके लिए राशि भी स्वीकृत की गई है.
- मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर के सुरक्षा संचालन के स्थापना के संबंध में कैबिनेट से स्वीकृति दे दी गई है.