भोपाल। राजधानी भोपाल में 2020 में हुए हाई प्रोफाइल यौन शोषण मामले में आज भोपाल जिला कोर्ट ने चारों आरोपियों को सजा सुनाई, जिसमें 7 नाबालिगों से यौन शोषण के मामले में प्यारे मियां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही उसके सभी साथियों के भी कोर्ट ने सजा सुनाई गई है.
क्या है मामला
जुलाई 2020 में आधी रातीबड़ पुलिस को कुछ नाबालिग लड़कियां सड़क पर घूमते हुए मिली थीं, वह सभी शराब के नशे में थी. पुलिस की टीम ने उन्हें चाइल्ड हेल्प लाइन को सौंप दिया था, जब नाबालिगों से पूछताछ में पता चला था कि, लड़कियों के साथ आरोपी प्यारे मियां ने लगातार रेप किया है. जिसके बाद मामला रातीबड़ थाने से शुरू होकर कोहेफिजा थाने तक पहुंचा था. बाद में इस हाईप्रोफाइल मामले में आरोपी प्यारे मियां फरार हो गया था. जिसके बाद पुलिस प्यारे मियां को कश्मीर से गिरफ्तार करके लाई थी. प्यारे मियां एक समय भोपाल के जाने-माने पत्रकार में गिनें जाते थे.
ये पहुंचे सलाखों के पीछे
आरोपी प्यारे मियां को आजीवन कारावास यानी पूरी उम्र के लिए सजा दी गई है. आरोपी को 376 में आजीवन कारावास एवं पॉस्को 5L में आजीवन कारावास सजा व 5000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है. वहीं उसकी मैनेजर स्वीटी विश्वकर्मा को धारा 376(3)में 20 साल सजा व 5 हज़ार जुर्माना और धारा 313 ipc मे 5 साल सजा सुनाई गई है. साथ ही नाबालिक का गर्भपात करने वाले डॉक्टर हेमंत मित्तल को धारा 313 के तहत 5 साल की सजा सुनाई है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर फैसला
आज जिला न्यायालय भोपाल में अपर सत्र न्यायाधीश कविता वर्मा ने इस केस पर अहम फैसला सुनाया. वहीं मामले में जबलपुर जेल में बंद आरोपी प्यारे मियां उर्फ अब्बा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सुनवाई में शामिल हुआ. जबकि, जमानत पर बाहर स्वीटी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही फैसला सुना.
इन मामलों में आरोपी है प्यारे मियां
प्यारे मियां के खिलाफ लगभग सात नाबालिग लड़कियों ने रेप का आरोप लगाया था. इसमें पॉक्सो समेत अलग-अलग धाराओं में मामले दर्ज किए गए थे. यौन शोषण के साथ ही प्यारे मियां के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज है, जिसमें गैर कानूनी तरीके से साभार के सींग रखने का आरोप है. इसके अलावाप्यारे मियां पर अपने घर के सदस्यों के नाम पर ई-ब्लाक वेलफेयर सोसायटी बनाकर 60 लाख रुपए गबन करने के भी आरोप हैं.