भोपाल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ-साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अनुमति देने के बावजूद ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ओबीसी महासभा द्वारा 'राज्य बंद' का आह्वान किए जाने के बाद से इस मुद्दे ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग उठाने के लिए 21 मई को राज्य बंद' का आह्वान किया गया है. यह विरोध शीर्ष अदालत द्वारा राज्य में कुल 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा के साथ राज्य में स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण के साथ-साथ राज्य सरकार को चुनाव जारी रखने की अनुमति देने के एक दिन बाद आया है.
ओबीसी महासभा ने फैसले पर जताई नाराजगी: ओबीसी महासभा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ओबीसी को सिर्फ 14 फीसदी आरक्षण देना समुदाय के साथ अन्याय होगा. ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह लोधी ने कहा, एससी के आदेश में कहा गया है कि ओबीसी को सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जबकि कोटा राज्य में ओबीसी की आबादी के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए-जो कि 48 प्रतिशत है. इसलिए, हम बंद के अपने आह्वान के साथ आगे बढ़ रहे हैं.
भाजपा और कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय को दिया धोखा: सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महासभा के राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों की बैठक के बाद बंद का आह्वान किया गया. सूत्रों ने कहा कि ओबीसी संगठन ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी समुदाय को धोखा दिया है, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ बंद का आह्वान किया गया था. इस बीच, विपक्षी कांग्रेस ने बंद को अपना समर्थन देते हुए कहा है कि ओबीसी को स्थानीय निकाय चुनावों में सिर्फ 14 फीसदी के बजाय 27 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए.
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(एजेंसी-आईएएनएस)