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हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी, बीजेपी बोली- मुस्लिम देश चले जाएं - हिजाब पर नए फैसले का विरोध

हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर मध्यप्रदेश से मिली–जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कांग्रेस विधायक और आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य आरिफ मसूद ने कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का नहीं, बल्कि मेरा खुद का फैसला है. दूसरी तरफ बीजेपी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.

Assemnely of madhya pradesh
विधानसभा भवन
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Published : Mar 15, 2022, 4:40 PM IST

भोपाल। हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विरोध जताया है. उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज के ड्रेस कोड पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सिर ढंकने को रोकना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने पूरा फैसला पढ़ा नहीं है. कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. बता दें कि आरिफ मसूद आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के सदस्य भी हैं.

बीजेपी विधायक बोले- चेतावनी देने वाले मुस्लिम देश जाएं
दूसरी तरफ, हिजाब मामले में कोर्ट के फैसले का बीजेपी विधायकों ने स्वागत किया है. बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा कि कोर्ट ने यह फैसला संविधान को ध्यान में रखकर दिया है. देश- राज्य कभी भी जाति- धर्म विशेष से नहीं चलता. उन्होंने कट्टरवादी ताकतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी धर्म और मजहब के नाम पर चेतावनी देते हैं, उनको मुस्लिम ओर ईसाई देशों में चले जाना चाहिए.

टैक्स फ्री फिल्म पर विधायक आरिफ मसूद का तंज

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने ताजा फिल्म कश्मीर फाइल पर कहा कि ऐसी फिल्में पैसा कमाने के लिए बनाई जाती हैं. ऐसे लोग देश के बारे में नहीं सोचते. नफरत फैलाना आसान है, जोड़ना कठिन है. गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सहित कई बीजेपी शासित राज्यों में यह फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस कर्मियों को फिल्म देखने के लिए एक दिन की छुट्टी देने की घोषणा की है. बीजेपी सहित सारे हिंदू संगठन इस फिल्म को लेकर प्रचार- प्रसार कर रहे हैं.

हिजाब प्रतिबंध बरकरार रखने का कर्नाटक HC का फैसला अत्यंत निराशाजनक: महबूबा मुफ्ती

क्या है कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला दिया है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते. हाईकोर्ट ने हिजाब के समर्थन में मुस्लिम लड़कियों समेत दूसरे लोगों की तरफ से लगाई गईं सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दीं. चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित और जस्टिस खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की तीन मेंबर वाली बेंच ने राज्य सरकार के 5 फरवरी को दिए गए आदेश को भी निरस्त करने से इनकार कर दिया, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म को जरूरी बताया गया था.

भोपाल। हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विरोध जताया है. उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज के ड्रेस कोड पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सिर ढंकने को रोकना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने पूरा फैसला पढ़ा नहीं है. कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. बता दें कि आरिफ मसूद आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के सदस्य भी हैं.

बीजेपी विधायक बोले- चेतावनी देने वाले मुस्लिम देश जाएं
दूसरी तरफ, हिजाब मामले में कोर्ट के फैसले का बीजेपी विधायकों ने स्वागत किया है. बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा कि कोर्ट ने यह फैसला संविधान को ध्यान में रखकर दिया है. देश- राज्य कभी भी जाति- धर्म विशेष से नहीं चलता. उन्होंने कट्टरवादी ताकतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी धर्म और मजहब के नाम पर चेतावनी देते हैं, उनको मुस्लिम ओर ईसाई देशों में चले जाना चाहिए.

टैक्स फ्री फिल्म पर विधायक आरिफ मसूद का तंज

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने ताजा फिल्म कश्मीर फाइल पर कहा कि ऐसी फिल्में पैसा कमाने के लिए बनाई जाती हैं. ऐसे लोग देश के बारे में नहीं सोचते. नफरत फैलाना आसान है, जोड़ना कठिन है. गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सहित कई बीजेपी शासित राज्यों में यह फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस कर्मियों को फिल्म देखने के लिए एक दिन की छुट्टी देने की घोषणा की है. बीजेपी सहित सारे हिंदू संगठन इस फिल्म को लेकर प्रचार- प्रसार कर रहे हैं.

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क्या है कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला दिया है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते. हाईकोर्ट ने हिजाब के समर्थन में मुस्लिम लड़कियों समेत दूसरे लोगों की तरफ से लगाई गईं सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दीं. चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित और जस्टिस खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की तीन मेंबर वाली बेंच ने राज्य सरकार के 5 फरवरी को दिए गए आदेश को भी निरस्त करने से इनकार कर दिया, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म को जरूरी बताया गया था.

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