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घर-घर शराब की पेशकश ठुकराई ! एमपी में करोड़पतियों को होम बार खोलने में दिलचस्पी नहीं

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Published : Apr 15, 2022, 1:34 PM IST

Updated : Apr 15, 2022, 4:44 PM IST

प्रदेश में बढ़ती शराब बंदी की मांग के बीच शिवराज सरकार ने होम बार लाइसेंस की मंजूरी दे दी, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2022 से हो गई. मजे की बात तो ये है राज्य के करीब 4 हजार करोड़पतियों में से किसी ने भी अब तक होम बार के लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं दिया है. (MP Home Bar license)

MP Home Bar license no application received to government till date
एमपी में करोड़पतियों को घर में बार खोलने में दिलचस्पी नहीं

भोपाल। घर-घर शराब परोसने की किरकिरी झेल रही शिवराज सरकार ने होम बार लाइसेंस की मंजूरी दे दी, लेकिन 1 अप्रैल से शुरू हुई नई आबकारी नीति के लागू होने के बाद भी अभी तक एक भी करोड़पति व्यक्ति ने होम बार लाइसेंस के लिए रुचि नहीं दिखाई है. एमपी में शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर, शिवराज सरकार ने नई शराब नीति की लागू

होम बार खोलने के लिए ये हैं शर्तें: मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत होम बार खोलने के लिए आपको करोड़पति होने के साथ-साथ आपका कैरेक्टर भी स्ट्रोंग होना चाहिए. इसके साथ ही आपके परिवार में किसी का भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए जिसके लिए शपथ पत्र भी आबकारी विभाग को देना होगा. आबकारी अधिनियम 1995 के तहत व्यक्ति पर कोई मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, साथ ही भारत के किसी न्यायालय द्वारा किसी भी आपराधिक आरोप के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया गया हो.

MP Home Bar license no application received to government till date
1 अप्रैल से शुरू हुई नई आबकारी नीति

होम बार में कितनी शराब की बोतल रख सकते हैं : शर्तों के मुताबिक आप विदेशी शराब अपने आवास के परिसर में अपने परिवार रिश्तेदार के साथ पी सकते हैं. परिवार के कितने सदस्य और कितने रिश्तेदार शामिल हो सकते हैं इस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पीने वालों की उम्र 21 साल से कम नहीं होना चाहिए. स्पिरिट की 12 बोतल ,बियर की 12 बोतल , वाइन की 12 बोतल, हालांकि विशेष प्रकरणों में बोतलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है.

होम बार लाइसेंस वाला शराब को बेच नहीं सकता: शपथ पत्र में जिस आवास को बताया गया है उसी में शराब का सेवन हो सकेगा. यहां पर विभाग ने यह जिक्र नहीं किया कि यदि पड़ोसी को शिकायत होती है, तो संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है या नहीं.

होम बार लाइसेंस की फीस 1 साल की ₹50 हज़ार रखी गई है: पहले आबकारी विभाग का अमला किसी के घर में बने बार की जांच नहीं कर सकता था. नए नियम में उसे किसी के भी होम बार में घुसने की कानूनी छूट दी गई है. राष्ट्रवाद की 'आंधी'! मध्य प्रदेश में सब कुछ महंगा, दारू सस्ती

प्रदेश में करोड़पतियों को घर में बार खोलने मे दिलचस्पी नहीं : मध्यप्रदेश में करीब 4 हज़ार करोड़पति हैं, लेकिन प्रदेश के किसी भी करोड़पति ने होम बार लाइसेंस में दिलचस्पी नहीं दिखाई है. आबकारी विभाग के सूत्रों की माने तो होमबार लाइसेंस को लेकर टैक्सपेयर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, क्योंकि पीने वाले को लगता है कि यह संख्या बहुत कम है यदि उसे अपने लोगों को पार्टी देनी है तो वह होटल में जाकर पार्टी दे सकता है जिस होटल में बार की सुविधा हो.

(MP Home Bar license) (MP liquor policy 2022)

भोपाल। घर-घर शराब परोसने की किरकिरी झेल रही शिवराज सरकार ने होम बार लाइसेंस की मंजूरी दे दी, लेकिन 1 अप्रैल से शुरू हुई नई आबकारी नीति के लागू होने के बाद भी अभी तक एक भी करोड़पति व्यक्ति ने होम बार लाइसेंस के लिए रुचि नहीं दिखाई है. एमपी में शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर, शिवराज सरकार ने नई शराब नीति की लागू

होम बार खोलने के लिए ये हैं शर्तें: मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत होम बार खोलने के लिए आपको करोड़पति होने के साथ-साथ आपका कैरेक्टर भी स्ट्रोंग होना चाहिए. इसके साथ ही आपके परिवार में किसी का भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए जिसके लिए शपथ पत्र भी आबकारी विभाग को देना होगा. आबकारी अधिनियम 1995 के तहत व्यक्ति पर कोई मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, साथ ही भारत के किसी न्यायालय द्वारा किसी भी आपराधिक आरोप के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया गया हो.

MP Home Bar license no application received to government till date
1 अप्रैल से शुरू हुई नई आबकारी नीति

होम बार में कितनी शराब की बोतल रख सकते हैं : शर्तों के मुताबिक आप विदेशी शराब अपने आवास के परिसर में अपने परिवार रिश्तेदार के साथ पी सकते हैं. परिवार के कितने सदस्य और कितने रिश्तेदार शामिल हो सकते हैं इस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पीने वालों की उम्र 21 साल से कम नहीं होना चाहिए. स्पिरिट की 12 बोतल ,बियर की 12 बोतल , वाइन की 12 बोतल, हालांकि विशेष प्रकरणों में बोतलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है.

होम बार लाइसेंस वाला शराब को बेच नहीं सकता: शपथ पत्र में जिस आवास को बताया गया है उसी में शराब का सेवन हो सकेगा. यहां पर विभाग ने यह जिक्र नहीं किया कि यदि पड़ोसी को शिकायत होती है, तो संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है या नहीं.

होम बार लाइसेंस की फीस 1 साल की ₹50 हज़ार रखी गई है: पहले आबकारी विभाग का अमला किसी के घर में बने बार की जांच नहीं कर सकता था. नए नियम में उसे किसी के भी होम बार में घुसने की कानूनी छूट दी गई है. राष्ट्रवाद की 'आंधी'! मध्य प्रदेश में सब कुछ महंगा, दारू सस्ती

प्रदेश में करोड़पतियों को घर में बार खोलने मे दिलचस्पी नहीं : मध्यप्रदेश में करीब 4 हज़ार करोड़पति हैं, लेकिन प्रदेश के किसी भी करोड़पति ने होम बार लाइसेंस में दिलचस्पी नहीं दिखाई है. आबकारी विभाग के सूत्रों की माने तो होमबार लाइसेंस को लेकर टैक्सपेयर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, क्योंकि पीने वाले को लगता है कि यह संख्या बहुत कम है यदि उसे अपने लोगों को पार्टी देनी है तो वह होटल में जाकर पार्टी दे सकता है जिस होटल में बार की सुविधा हो.

(MP Home Bar license) (MP liquor policy 2022)

Last Updated : Apr 15, 2022, 4:44 PM IST
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