ग्वालियर। पंचायत चुनाव (panchayat election 2021)को लेकर जारी किए गए राज्यपाल के अध्यादेश नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट (Mp High Court Latest News)की ग्वालियर बेंच में चुनौती दी गई है। भिंड के रहने वाले कल्लू राम सोनी ने संविधान की धारा 243 डी का उल्लेख करते हुए इस अध्यादेश को चुनौती दी है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि पिछले पंचायत चुनाव चुनाव के वक्त जो वार्ड आरक्षित थे अथवा परिसीमन था उसे ही इस बार भी रिपीट किया गया है, जबकि यह रोटेशन के आधार पर तय होना था. याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह अधिनियम पंचायत राज अधिनियम (panchayat election 2021) की धारा के विपरीत है.
आपको बता दें कि इससे पहले भी स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर प्रदेश में कई याचिकाएं जबलपुर हाईकोर्ट में लंबित हैं. इस मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.
ग्वालियर बेंच में शुरू हुआ ई सेवा केंद्र
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में गुरुवार को ई सेवा केंद्र का शुभारंभ मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ ने किया.इस ई सेवा केंद्र में दो से तीन कर्मचारी हमेशा तैनात रहेंगे जो पक्षकारों को उनके केस से संबंधित सभी जानकारियां जैसे मामले की नकल, कोर्ट के फैसले की कॉपी ,रजिस्ट्री और कोर्ट फीस से संबंधित सभी सूचनाएं उन्हें देंगे. इस केंद्र के खुलने से सबसे ज्यादा फायदा पक्षकारों को होगा उन्हें अपने वकील से संपर्क नहीं होने की दशा में भी ई सेवा केंद्र से महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेंगी