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मोबाइल टावर बन रहे कैंसर का कारण, जबलपुर हाई कोर्ट में लगी याचिका - मोबाइल टावर से बेहद ही खतरनाक

रहवासी इलाकों और स्कूल के पास मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ आज हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई, याचिका में कहा गया है, कि मोबाइल टावर के रेडिएशन से कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती है, ऐसे में रहवासी इलाकों और स्कूल के पास ऐसे टावर न लगाए जाएं. जिसपर कोर्ट में सुनवाई हुई.

Jabalpur High Court
जबलपुर हाई कोर्ट
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Published : Aug 13, 2021, 7:43 PM IST

जबलपुर। मोबाइल टावर से बेहद ही खतरनाक रेडिएशन निकलता है, जो कई बीमारियों का कारण बनता है, इसके बावजूद मोबाइल टावर रहवासी इलाकों और स्कूल के पास लगाए जा रहे हैं, जिसे लेकर जबलपुर हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस वी के शुक्ला की युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए कलेक्टर और निगमायुक्त भोपाल को विधि अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिये हैं.

रेडिएशन का पड़ता है बुरा प्रभाव

याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता दौलत राम जाटव की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि भोपाल की अवधपुरी कॉलेनी रहवासी क्षेत्र है, इस इलाके में सेंट थॉमस नाम का स्कूल भी संचालित होता है, स्कूल के बगल वाली जमीन में मोबाइल टावर लगाने की अनुमत्ति प्रदान की गयी है और उसका निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है, गाइड लाइन के विपरित मोबाइल टावर लगाने की अनुमत्ति प्रदान की गयी है.

जबलपुर हाईकोर्ट में शुरू हुई वर्चुअल और फिजिकल सुनवाई

रहवासी या स्कूल के पास न लगाए जाएं मोबाइल टावर

याचिका में कहा गया था कि मोबाइल से निकलने वाली रेडियों एक्टिव किरणों के कारण कैंसर सहित अन्य बीमारियां होती है, मोबाइल टावर लगाये जाने से क्षेत्रीय नागरिकों और बच्चों के साथ पर विपरित असर पड़ेगा, युगलपीठ ने शुक्रवार को याचिका का निराकरण करते हुए आदेश जारी किये हैं, याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा ने पैरवी की.

जबलपुर। मोबाइल टावर से बेहद ही खतरनाक रेडिएशन निकलता है, जो कई बीमारियों का कारण बनता है, इसके बावजूद मोबाइल टावर रहवासी इलाकों और स्कूल के पास लगाए जा रहे हैं, जिसे लेकर जबलपुर हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस वी के शुक्ला की युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए कलेक्टर और निगमायुक्त भोपाल को विधि अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिये हैं.

रेडिएशन का पड़ता है बुरा प्रभाव

याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता दौलत राम जाटव की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि भोपाल की अवधपुरी कॉलेनी रहवासी क्षेत्र है, इस इलाके में सेंट थॉमस नाम का स्कूल भी संचालित होता है, स्कूल के बगल वाली जमीन में मोबाइल टावर लगाने की अनुमत्ति प्रदान की गयी है और उसका निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है, गाइड लाइन के विपरित मोबाइल टावर लगाने की अनुमत्ति प्रदान की गयी है.

जबलपुर हाईकोर्ट में शुरू हुई वर्चुअल और फिजिकल सुनवाई

रहवासी या स्कूल के पास न लगाए जाएं मोबाइल टावर

याचिका में कहा गया था कि मोबाइल से निकलने वाली रेडियों एक्टिव किरणों के कारण कैंसर सहित अन्य बीमारियां होती है, मोबाइल टावर लगाये जाने से क्षेत्रीय नागरिकों और बच्चों के साथ पर विपरित असर पड़ेगा, युगलपीठ ने शुक्रवार को याचिका का निराकरण करते हुए आदेश जारी किये हैं, याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा ने पैरवी की.

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