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शिवराज कैबिनेट में कई बड़े फैसले, जानिए दंगा भड़काने और तोड़फोड़ पर किस कानून के तहत कुर्क होगी संपत्ति - शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई कैबिनेट की बैठक (madhya pradesh cabinet meeting) में कई अहम फैसले लिए गए. इनमें प्रदेश में धरना प्रदर्शन और आंदोलन के दौरान सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान की भरपाई किए जाने वाले विधेयक का अनुमोदन कर दिया गया है. अब इसे मंजूरी के लिए विधानसभा में लाया जाएगा.

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शिवराज कैबिनेट में कई बड़े फैसले
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Published : Dec 16, 2021, 6:49 PM IST

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई कैबिनेट की बैठक(madhya pradesh cabinet meeting) में कई अहम फैसले लिए गए. इनमें प्रदेश में धरना प्रदर्शन और आंदोलन के दौरान सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान की भरपाई किए जाने वाले विधेयक का अनुमोदन कर दिया गया है. अब इसे मंजूरी के लिए विधानसभा में लाया जाएगा. इसके अलावा 10 हजार करोड़ के द्वितीय (cabinet approval for supplementary budget)अनुपूरक बजट और 9373 करोड़ की 6 हजार 117 गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई. साथ ही मां नर्मदा जयंती और शिवरात्रि के पर्व को प्रदेश में भव्य तौर पर मनाए जाने का निर्णय भी किया गया है.

संपत्ति को नुकसान निवारण विधेयक को अनुमोदन
मध्यप्रदेश में सरकारी एवं निजी संपत्ति के नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली के लिए कैबिनेट के अनुमोदन के बाद विधेयक आगामी सत्र में विधानसभा सत्र में लाया जाएगा. बिल के विधानसभा में पास होने के बाद इसमें सामप्रदायिक दंगे, जुलूस, आंदोलन के दौरान होने वाली संपत्ति के नुकसान की भरपाई, नुकसान पहुंचाने वालों से ही किए जाने का प्रावधान किया गया है. इसके लिए रिटार्यड जज और रिटायर्ड सचिव की अध्यक्षता में एक क्रमिनल ट्रिब्यूलन का गठन भी किया जाएगा. संपत्ति के नुकसान होने की सूचना 30 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी. ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के अधिकार होगें. जिसमें ट्रिब्यूनल 15 दिन में नुकसान की भरपाई, भरपाई न करने पर कुर्की और नीलामी किए जाने का फैसला भी कर सकता है.

द्वितीय अनुपूरक बजट को मंजूरी
कैबिनेट में करीब 10 हजार करोड़ रुपए के दूसरे अनुपूरक बजट के मसौदे को भी मंजूरी दे दी गई है. सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बजट की 40 फीसदी राशि निर्माण कार्यो पर पहले छह माह में ही खर्च की जाएगी. बजट का बड़ा हिस्सा सड़क, बांध आदि के निर्माण पर खर्च किया जाएगा.

महाशिवरात्रि तक पूरा होगा महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार का काम
कैबिनेट की बैठक में 700 करोड़ रुपए की लागत से किए जा रहे महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य को महाशिवरात्री तक पूर्ण कर लिए जाने की बात भी कही गई. इसके साथ ही प्रदेश में महाशिवरात्री को भव्य तरीके से मनाए जाने का निर्णय भी किया गया है. महाशिवरात्रि पर होने वाले कार्यक्रम से प्रदेश के सभी बड़े शिव मंदिरों को जोड़ा जाएगा. इसके अलावा मां नर्मदा जयंती को भी भव्य तरीके से मनाने का और नर्मदा के किनारे के शहरों में बड़े आयोजन करने का फैसला किया गया.

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- भवन निर्माण हेतु मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के रूप में शासकीय कंपनी के गठन के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति. निगम को भवन निर्माण के लिए भी क्रियान्वयन एजेंसी बनाया जाएगा.
- प्रदेश के 17 जिलों के 6 हजार 117 गांवों में हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए 9373.99 करोड़ की 22 योजनाओं को मंजूरी.
- महिला बाल विकास विभाग के तेजस्वनी बाल विकास का राष्ट्रीय आजीविका मिशन में विलय किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी.
- परिवहन विभाग के डबरा स्थित बस डिपो की भूमि को 55 करोड़ 27 लाख रुपए में और गुना के सब डिपो को 32 करोड़ 1 लाख रुपए में नीलाम करने के प्रस्ताव को मंजूरी.
- 72 लोकअभियोजन अधिकारियों के पदों को पीएससी के द्वारा भरे जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी.

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई कैबिनेट की बैठक(madhya pradesh cabinet meeting) में कई अहम फैसले लिए गए. इनमें प्रदेश में धरना प्रदर्शन और आंदोलन के दौरान सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान की भरपाई किए जाने वाले विधेयक का अनुमोदन कर दिया गया है. अब इसे मंजूरी के लिए विधानसभा में लाया जाएगा. इसके अलावा 10 हजार करोड़ के द्वितीय (cabinet approval for supplementary budget)अनुपूरक बजट और 9373 करोड़ की 6 हजार 117 गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई. साथ ही मां नर्मदा जयंती और शिवरात्रि के पर्व को प्रदेश में भव्य तौर पर मनाए जाने का निर्णय भी किया गया है.

संपत्ति को नुकसान निवारण विधेयक को अनुमोदन
मध्यप्रदेश में सरकारी एवं निजी संपत्ति के नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली के लिए कैबिनेट के अनुमोदन के बाद विधेयक आगामी सत्र में विधानसभा सत्र में लाया जाएगा. बिल के विधानसभा में पास होने के बाद इसमें सामप्रदायिक दंगे, जुलूस, आंदोलन के दौरान होने वाली संपत्ति के नुकसान की भरपाई, नुकसान पहुंचाने वालों से ही किए जाने का प्रावधान किया गया है. इसके लिए रिटार्यड जज और रिटायर्ड सचिव की अध्यक्षता में एक क्रमिनल ट्रिब्यूलन का गठन भी किया जाएगा. संपत्ति के नुकसान होने की सूचना 30 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी. ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के अधिकार होगें. जिसमें ट्रिब्यूनल 15 दिन में नुकसान की भरपाई, भरपाई न करने पर कुर्की और नीलामी किए जाने का फैसला भी कर सकता है.

द्वितीय अनुपूरक बजट को मंजूरी
कैबिनेट में करीब 10 हजार करोड़ रुपए के दूसरे अनुपूरक बजट के मसौदे को भी मंजूरी दे दी गई है. सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बजट की 40 फीसदी राशि निर्माण कार्यो पर पहले छह माह में ही खर्च की जाएगी. बजट का बड़ा हिस्सा सड़क, बांध आदि के निर्माण पर खर्च किया जाएगा.

महाशिवरात्रि तक पूरा होगा महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार का काम
कैबिनेट की बैठक में 700 करोड़ रुपए की लागत से किए जा रहे महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य को महाशिवरात्री तक पूर्ण कर लिए जाने की बात भी कही गई. इसके साथ ही प्रदेश में महाशिवरात्री को भव्य तरीके से मनाए जाने का निर्णय भी किया गया है. महाशिवरात्रि पर होने वाले कार्यक्रम से प्रदेश के सभी बड़े शिव मंदिरों को जोड़ा जाएगा. इसके अलावा मां नर्मदा जयंती को भी भव्य तरीके से मनाने का और नर्मदा के किनारे के शहरों में बड़े आयोजन करने का फैसला किया गया.

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- भवन निर्माण हेतु मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के रूप में शासकीय कंपनी के गठन के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति. निगम को भवन निर्माण के लिए भी क्रियान्वयन एजेंसी बनाया जाएगा.
- प्रदेश के 17 जिलों के 6 हजार 117 गांवों में हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए 9373.99 करोड़ की 22 योजनाओं को मंजूरी.
- महिला बाल विकास विभाग के तेजस्वनी बाल विकास का राष्ट्रीय आजीविका मिशन में विलय किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी.
- परिवहन विभाग के डबरा स्थित बस डिपो की भूमि को 55 करोड़ 27 लाख रुपए में और गुना के सब डिपो को 32 करोड़ 1 लाख रुपए में नीलाम करने के प्रस्ताव को मंजूरी.
- 72 लोकअभियोजन अधिकारियों के पदों को पीएससी के द्वारा भरे जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी.

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