भोपाल। तृणमूल कांग्रेस की नेता और काली मां को लेकर अपशब्द कहने वाली महुआ मोइत्रा के खिलाफ भोपाल में भी FIR दर्ज की गई है.मोइत्रा के खिलाफ भोपाल क्राइम ब्रांच ने आईपीसी के सेक्शन 295 A में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है. इस मामले में सीएम शिवराज ने ट्विट करते हुए कहा है कि मोइत्रा के बयानों से हिंदूओं की भावनाएं आहत हुई हैं. हम ऐसे किसी भी बयान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे. महुआ के खिलाफ दिल्ली और यूपी में भी केस दर्ज किया गया है. उनकेे बयान को लेकर बंगाल बीजेपी ने उन्हें पार्टी से नहीं निकालने पर टीएमसी सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है.
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#WATCH | No one's religion should be hurt. Kali Maa has been insulted. FIR has been lodged in MP, we won't tolerate any insult to Kaali Maa: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan on remarks on Kali Maa by TMC's Mahua Moitra pic.twitter.com/8ihhZYYU5T
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 6, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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टीएमसी सांसद ने फिल्म 'काली' के पोस्टर पर दिया था बयान: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने फिल्म काली के पोस्टर को लेकर एक टीवी शो के दौरान दिए गए अपने अपने बयान में कहा था कि काली देवी को लेकर हर किसी का अलग अलग मत है लोग अपने हिसाब से उन्हें मांसाहारी और शराब के सेवन करने वाली देवी मानते हैं. उन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पंसद के देवी देवता की अपने तरीके या मान्यता के हिसाब के पूजा पाठ करने का अधिकार है. बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा था कि इससे बीजेपी को इतना बुरा क्यों लगता है, हालांकि महुआ के बयान से उनकी अपनी पार्टी ने इसे उनका निजी बयान बताते हुए पल्लाझाड़ लिया है.
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Hindu religious sentiments have been hurt by Mahua Moitra's statement. Insult of Hindu deities will not be tolerated at any cost: Chief Minister Madhya Pradesh Shivraj Singh Chouhan
— ANI (@ANI) July 6, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) July 6, 2022
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हिंदू देवी-देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं: भोपाल में भी महुआ के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मुहआ के बयान पर आपत्ति जाहिर की और इसे हिंदू देवी-देवताओं का अपमान बताया है. क्राइम ब्रान्च के डीसीपी शैलेंद्र चौहान के मुताबिक टीएमसी सांसद के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 A के तहत (धार्मिक भावनाएं आहत) करने के मामले में केस दर्ज किया गया है. इससे पहले प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी फिल्म काली को बैन करने और निर्माता के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की बात कह चुके हैं.