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12 समर्थकों के साथ बीजेपी विधायक को 2 साल की जेल, महापौर को 6 माह की कैद

राजनीतिक मामलों के लिए गठित विशेष अदालत ने बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी और उनके 12 समर्थकों को दो साल की सजा सुनाई है. साथ ही दूसरे मामले में मुरैना महापौर अशोक अर्गल को 6 माह की सजा सुनाई है.

बीजेपी विधायक को दो साल की सजा
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Published : Nov 1, 2019, 9:24 AM IST

Updated : Nov 1, 2019, 10:23 AM IST

भोपाल। रेत खनन और तहसीलदार से मारपीट के मामले में विशेष अदालत ने बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी और उनके 12 समर्थकों को दो साल की सजा सुनाई है. साथ ही दूसरे मामले में पूर्व सांसद अशोक अर्गल को 6 माह की सजा सुनाई है. ये फैसला राजनीतिक मामलों के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायधीश सुरेश सिंह ने सुनाया है.

बीजेपी विधायक को दो साल की सजा

विधायक प्रहलाद पर आरोप था कि रेपुरा तहसीलदार आरके वर्मा ने रेत भरे ट्रैक्टर-टॉली को जब्त किया था. जिसके बाद बीजेपी विधायक ने तहसीलदार के साथ मारपीट की थी. तब तहसीलदार ने विधायक और उनके 12 समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इस आरोप को सही पाते हुए विशेष अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है. साथ ही 3-3 हजार रुपए जुर्मान भी लगाया है.

मानहानि के मामले में महापौर को 6 माह की सजा

दूसरी ओर न्यायालय ने 20 साल पुराने मानहानि के मामले में भी फैसला सुनाया है. विशेष अदालत ने मुरैना महापौर अशोक अर्गल और जयकिशन शर्मा को 6 माह की सजा सुनाई है. तत्कालीन कलेक्टर राधेश्याम जुलानिया पर अशोक अर्गल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. जिसे वह साबित नहीं कर पाए. मानहानि के इस मामले में विशेष अदालत ने उन्हें 6 माह की सजा सुनाई है.

भोपाल। रेत खनन और तहसीलदार से मारपीट के मामले में विशेष अदालत ने बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी और उनके 12 समर्थकों को दो साल की सजा सुनाई है. साथ ही दूसरे मामले में पूर्व सांसद अशोक अर्गल को 6 माह की सजा सुनाई है. ये फैसला राजनीतिक मामलों के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायधीश सुरेश सिंह ने सुनाया है.

बीजेपी विधायक को दो साल की सजा

विधायक प्रहलाद पर आरोप था कि रेपुरा तहसीलदार आरके वर्मा ने रेत भरे ट्रैक्टर-टॉली को जब्त किया था. जिसके बाद बीजेपी विधायक ने तहसीलदार के साथ मारपीट की थी. तब तहसीलदार ने विधायक और उनके 12 समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इस आरोप को सही पाते हुए विशेष अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है. साथ ही 3-3 हजार रुपए जुर्मान भी लगाया है.

मानहानि के मामले में महापौर को 6 माह की सजा

दूसरी ओर न्यायालय ने 20 साल पुराने मानहानि के मामले में भी फैसला सुनाया है. विशेष अदालत ने मुरैना महापौर अशोक अर्गल और जयकिशन शर्मा को 6 माह की सजा सुनाई है. तत्कालीन कलेक्टर राधेश्याम जुलानिया पर अशोक अर्गल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. जिसे वह साबित नहीं कर पाए. मानहानि के इस मामले में विशेष अदालत ने उन्हें 6 माह की सजा सुनाई है.

Intro:बीजेपी विधायक को 12 समर्थकों के साथ हुई 2 साल की सजा , तहसीलदार से मारपीट का था आरोप



भोपाल | प्रदेश की राजनीति में इस समय कानूनी दांव पेंच का दौर चल रहा है एक दिन पहले ही कांग्रेस विधायक को जिला न्यायालय के द्वारा 1 वर्ष की सजा सुनाई गई थी वहीं दूसरी ओर अगले ही दिन जिला न्यायालय के द्वारा बीजेपी विधायक को 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है बीजेपी विधायक और उसके 12 समर्थकों पर तहसीलदार को रोककर मारपीट करने का आरोप था साथ ही इन पर अवैध रूप से रेत खनन करने के आरोपी लगे थे राजनीतिक मामलों की विशेष कोर्ट ने देर शाम बीजेपी विधायक को 2 साल की सजा सुनाई है


Body:रेत खनन के खिलाफ कार्यवाही करने वाले तहसीलदार से सड़क पर मारपीट के मामले में विशेष अदालत ने पवई के भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी और उनके 12 साथियों को 2 वर्ष की सजा के साथ ही 3 - 3 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है .




Conclusion: यह फैसला राजनीतिक मामलों के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायधीश सुरेश सिंह ने देर शाम सुनाया है जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र उपाध्याय के अनुसार सतना के रेपुरा तहसीलदार आरके वर्मा ने 28 अगस्त 2014 में सिमरिया थाना क्षेत्र में रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को जप्त कर थाने में खड़ा कर दिया था लेकिन जब वह वापस लौट रहे थे तब बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी और उनके अन्य साथियों ने बीच सड़क पर मिक्सर मशीन खड़ी करके तहसीलदार वर्मा से मारपीट की थी .


वहीं दूसरी ओर न्यायालय के द्वारा एक और मामले में फैसला सुनाया गया है .मानहानि के 20 साल पुराने मामले में अदालत ने मुरैना के पूर्व सांसद अशोक अर्गल और जयकिशन शर्मा को छह माह की सजा सुनाई है . आईएएस अफसर राधेश्याम जुलानिया के निजी इस्तगासे पर यह फैसला सुनाया गया है . जुलानिया 1997 मुरैना के कलेक्टर हुआ करते थे . अर्गल ने तब भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे . लेकिन वह साबित नहीं हो पाए .
Last Updated : Nov 1, 2019, 10:23 AM IST
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