भोपाल। मध्यप्रदेश में 6 साल से प्रमोशन की आशा लगाए कई कर्मचारी रिटायर हो गए हैं. मगर जो नहीं रिटायर हुए हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आयी है. आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शिवराज सरकार ने कर्मचारियों को प्रमोशन देने का रास्ता निकाल लिया है. दीपावली पर ऐसे कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी है. पदोन्नति को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ सचिवों की पहले दौर की बैठक हो चुकी है. दूसरे दौर की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश दौरे के तुरंत बाद होगी. इसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा. ((bhopal good news from shivraj government)
प्रदेश के साढ़े तीन लाख कर्मचारियों को होगा फायदाः प्रदेश के करीब साढ़े तीन लाख अधिकारी कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा होगा. कैबिनेट में जाने वाले प्रस्ताव में अब अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन मेरिट कम सीनियारिटी के आधार पर होगा. इसके लिए सीआर में क्लास-1 के अफसर को 15, क्लास-2 को 14 और क्लास-3 को 12 अंक लाना जरूरी होगा. पदोन्नति का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है. इसका फैसला कभी भी आ सकता है. (shivraj singh preparation to give diwali gifts)
Mahakal Lok: उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर कहलाएगा 'महाकाल लोक', शिवराज कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला
विधि विभाग ने पहले प्रस्ताव पर जताई थी आपत्तिः पहले विधि विभाग ने जीएडी के प्रमोशन के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति लगाकर लाखों अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन के सपने पर पानी फेर दिया था. विधि विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेशों का हवाला देते हुए जीएडी के प्रस्ताव पर सवालिया निशान लगाए थे. इसके बाद जीएडी ने कानून विभाग की आपत्तियों का निराकरण कर नए सिरे से प्रस्ताव बनाकर दोबारा विभाग को भेजा गया था. जिसे मंजूरी दे दी गई. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि दीपावली से पहले नए पदोन्नति नियम लागू हो सकते हैं. ये नियम तब तक लागू रहेंगे, जब तक प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता. (bhopal diwali gifts for state employees)
तीन साल के बाद खत्म होंगे प्रमोशन के पदः विधि विभाग की आपत्ति के बाद जीएडी ने प्रस्तावित नए नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. प्रमोशन में बैकलॉग खत्म करना होगा. अब एससी-एसटी के अधिकारियों को प्रमोशन के लिए केवल 3 साल तक बैकलॉग पदों का लाभ मिलेगा. इस अवधि में पदोन्नति के लिए अधिकारी- कर्मचारी नहीं मिलते तो ये पद खुद खत्म हो जाएंगे. विधि विभाग का कहना है कि एससी-एसटी को पदोन्नत करने के नाम पर इन पदों को अनिश्चितकाल के लिए खाली नहीं रखा जा सकता. इसके बाद जीएडी ने इसकी समयसीमा 3 साल तय की है. सीनियर अफसर तय करेंगे आरक्षण प्रतिशत: प्रस्तावित नए नियमों में जीएडी ने साफ किया है कि हर साल जनवरी में पदोन्नति समिति की बैठक के पहले सीनियर अफसरों की समिति एक फार्मूले के तहत एससी एसटी के प्रमोशन का आरक्षण तय करेगी. विधि मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि विभाग ने राय दे दी है. अधिकारियों के सामने पदोन्नति में आरक्षण के नियमों पर चर्चा होगी.समिति के अनुमोदन को कैबिनेट में लाया जाएगा. (bhopal more the 3 lakhs employees will get benefit)