भोपाल (Bhopal Latest News)। भोपाल जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह ने मंगलवार को भोपाल गैस आपदा आपराधिक दायित्व मामले में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के दोषी अधिकारियों द्वारा मामले में उनकी अपील पर सुनवाई से खुद को अलग करने के आवेदन को खारिज कर दिया. हालांकि, आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपील करने के लिए एक महीने का समय भी दिया गया है. बता दें, दोषियों ने मामले की सुनवाई किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी .
किसी अन्य जज से सनवाई कराने की मांग
यूनियन कार्बाइड कंपनी (यूसीसी) के पूर्व कर्मचारी सत्य प्रकाश चौधरी, जे मुकुंद और किशोर कामदार द्वारा दायर आवेदन में जिला न्यायाधीश से अपील की गई थी कि वह उनकी अपीलों की सुनवाई से खुद को वापस ले लें, और इसे किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दें. अपीलकर्ता भोपाल गैस आपदा से संबंधित मामलों में सात दोषियों में शामिल हैं. उनका कहना है कि गिरिबाला सिंह 1997 से चार साल तक गैस राहत कल्याण उपायुक्त थीं और इसलिए वे उनसे न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते (district judge withdrawal case).
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वहीं इसी पर सुनवाई करते हुए भोपाल जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह ने याचिका को खारिज कर दिया. हालांकि दोषियों के पास मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपील करने का मौका है (bhopal gas tragedy case hearing 2021).