शिवपुरी। जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके अलावा जिले से सटे झांसी में भी कोरोना पॉज़िटिव मरीज लगातार सामने आ रहे हैं. जिसको देखते हुए कलेक्टर अनुग्रहा पी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की पूरी राजस्व सीमाओं में हप्ते में दो दिन टोटल लॉकडाउन लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. इसके तहत शनिवार एवं रविवार को बिना जरूरी कामों के घर के बाहर निकलने पर पूरी तरह रोक रहेगी.
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत 25 और 26 जुलाई तथा एक और दो अगस्त को संपूर्ण लाॅकडाउन रहेगा. इस दौरान दूध की दुकानें सुबह 11 बजे तक खुली रहेंगी, पेट्रॉल-पंप तथा मेडिकल की दुकानें पूर्व समयानुसार खुली रहेंगी, गैस सिलेंडरों की होम डिलेवरी की जा सकेगी.
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं ऐपीडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कारवाई की जाएगी.