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ग्वालियर: हत्या के दोषी 2 लोगों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

जिला कोर्ट ने हत्या करने वाले 2 व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायलय ने दोनों पर 1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

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Published : Mar 3, 2019, 4:23 PM IST

ग्वालियर। जिला कोर्ट ने हत्या करने वाले 2 व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायलय ने दोनों पर 1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. 2016 में आरोपी ने अपने पिता की एक साथी के साथ हत्या कर दी थी.

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दरअसल, उपनगर ग्वालियर थाना क्षेत्र के रंगियाना मोहल्ले में रहने वाले पातीराम का अपने ही बेटे से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था.पिता ने अपने बेटे को उसके बिगडै़ल स्वभव के चलते घर से निकाल दिया था.इसी बात को लेकर उनका बेटा रंजिश रखने लगा और एक दिन अपने साथी अशोक शर्मा के साथ सुबह घर पहुंचकर, अपने पिता पर जान लेवा हमला कर दिया.जिससे वे बुरी तरह से जख्मी हो गए वहीं पातीराम ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था.

बता दें कि इस मामले में अशोक शर्मा पर हरिजन एक्ट के तहत भी मामला चलाया गया जिसके तहत उस पर ₹1000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं घटना की एफएसएल रिपोर्ट भी बनाई गई थी. एफएसएल रिपोर्ट में मृतक के कपड़े और मौके पर मिले खून के नमूनों लिये गए थे. वहीं मामले में पातीराम की पत्नी ने अपने ही पति और उसके दोस्त के खिलाफ उपनगर ग्वालियर थाने में मामला दर्ज कराया था।

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ग्वालियर। जिला कोर्ट ने हत्या करने वाले 2 व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायलय ने दोनों पर 1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. 2016 में आरोपी ने अपने पिता की एक साथी के साथ हत्या कर दी थी.

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दरअसल, उपनगर ग्वालियर थाना क्षेत्र के रंगियाना मोहल्ले में रहने वाले पातीराम का अपने ही बेटे से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था.पिता ने अपने बेटे को उसके बिगडै़ल स्वभव के चलते घर से निकाल दिया था.इसी बात को लेकर उनका बेटा रंजिश रखने लगा और एक दिन अपने साथी अशोक शर्मा के साथ सुबह घर पहुंचकर, अपने पिता पर जान लेवा हमला कर दिया.जिससे वे बुरी तरह से जख्मी हो गए वहीं पातीराम ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था.

बता दें कि इस मामले में अशोक शर्मा पर हरिजन एक्ट के तहत भी मामला चलाया गया जिसके तहत उस पर ₹1000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं घटना की एफएसएल रिपोर्ट भी बनाई गई थी. एफएसएल रिपोर्ट में मृतक के कपड़े और मौके पर मिले खून के नमूनों लिये गए थे. वहीं मामले में पातीराम की पत्नी ने अपने ही पति और उसके दोस्त के खिलाफ उपनगर ग्वालियर थाने में मामला दर्ज कराया था।

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Intro:ग्वालियर
शहर के उपनगर ग्वालियर थाना क्षेत्र के रंगियाना मोहल्ले में मामूली विवाद में अपने साथी के साथ पिता की हत्या करने वाले को एट्रोसिटी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उसके हत्यारी साथी पर भी ₹1000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।


Body:दरअसल रंगियाना मोहल्ले में पातीराम माहौर रहते थे उनका बेटा धीरज माहौर शुरू से ही बिगड़ैल किस्म का था। वह आए दिन शराब पीकर घर में उत्पात मचाता था। अगस्त 2016 में पिता पातीराम ने अपने बेटे धीरज को घर से निकाल दिया था इसी को लेकर पातीराम से उनका बेटा रंजिश रखने लगा और अपने साथी अशोक शर्मा के साथ सुबह सुबह अपने घर पहुंच गया और पानी भर रहे पिता पर बके से हमला कर दिया इस हमले में बुरी तरह जख्मी हुए पातीराम ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।


Conclusion:घटना की एफएसएल रिपोर्ट भी बनाई गई थी। एफएसएल रिपोर्ट में मृतक के कपड़े और मौके पर मिले खून के नमूनों को एक पाया। खास बात यह है कि धीरज की पत्नी ने अपने ही पति और उसके साथी अशोक शर्मा के खिलाफ उपनगर ग्वालियर थाने में मामला दर्ज कराया था। न्यायालय में दोष साबित होने पर धीरज माहौर और अशोक शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस मामले में अशोक शर्मा पर हरिजन एक्ट के तहत भी मामला चला जिसमें उस पर ₹1000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभय पाटिल शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
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