नीमच। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शासकीय चावल की कालाबाजारी करने वाले 63 वर्षीय आरोपी सुरेश चन्द्र मांदलिया की जमानत खारिज कर दी है. साथ ही उसे जेल भेज दिया गया है. एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा ने बताया कि आरोपी सुरेशचंद्र मांदलिया की बरूखेड़ा रोड स्थित ग्वालटोली में गोदाम है. जहां भण्डारित चावल की कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जितेन्द्र नागर ने 25 जून को जांच की थी. इस दौरान पूछताछ करने पर उसने चावल के संग्रहण के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए और इसका स्पष्ट कारण भी नहीं बताया.
वहीं जांच करने पर भण्डारित चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पाया गया, जो लगभग 374.69 क्विंटल था, जिस पर खाद्य विभाग ने चावल के जांच नमूने लेकर कार्रवाई की. इसके साथ ही खाद्य विभाग द्वारा मेसर्स विजय कुमार जैन, मेसर्स महावीर जैन, मेसर्स पंकज ट्रेडिंग कम्पनी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई. जांच में पता चला कि आरोपी ने शासकीय खाद्यान बेईमानीपूर्वक खरीदकर अनुचित लाभ अर्जित किया है.
साथ ही चावल की खरीदी में हेरा-फेरी कर तथ्यों को छुपाया गया है, जिसके चलते आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सुरेशचंद्र मांदलिया को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया.
सोमपुरा एडीपीओ रितेश कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया. जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेकानंद त्रिवेदी ने कहा कि अभियुक्त द्वारा समाज के गरीब लोगों को दिए जाने वाले शासन की योजना के चावल की ब्लैकमेलिंग कर गंभीर सामाजिक व आर्थिक अपराध किया है. लिहाजा आरोपी सुरेशचंद्र की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर दिया और जेल भेजने का आदेश दिया गया.
इस मामले में 4 आरोपी हैं, जिसमें से 2 फरार हैं और 1अन्य आरोपी महावीर जैन की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है.