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स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया रोको-टोको अभियान, मास्क लगाना होगा अनिवार्य

लोगों को कोरोना से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब सार्वजनिक जगहों पर चलते समय मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा. अगर कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

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भोपाल न्यूज
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Published : Jul 11, 2020, 12:49 AM IST

भोपाल। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि व्यक्ति जब सार्वजनिक स्थान या भीड़भाड़ वाली जगह पर जाए तो मास्क का उपयोग जरुर करे. लेकिन अभी भी लोग मास्क लगाने में लापरवाही बरत रहे हैं. जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने एक अब 'रोको-टोको' नाम से एक अभियान चलाया है. जिसके तहत अगर सार्वजनिक स्थल पर कोई बिना मास्क लगाए दिखेगा तो उसे रोककर मास्क लगवाया जाएगा. इसके बाद भी अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

स्वास्थ्य संचालनालय से जारी आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा. वहीं शासन की जीवन शक्ति योजना के तहत प्रदेश की महिलाएं जो मास्क बना रही है, उनका उपयोग इस कार्यक्रम के तहत लोगों को मास्क उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा. इसके लिए संस्था संबंधित व्यक्ति से 20 रुपये प्रति मास्क की दर से पैसे लेगी.

इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यक्तियों की मदद ली जाएगी, जिसके लिए ऐसी संस्थाओं को जिला नोडल अधिकारी पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा. इसके साथ ही इस कार्यक्रम के तहत कुछ चयनित संस्थाओं के जरिए मास्क के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा.

भोपाल। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि व्यक्ति जब सार्वजनिक स्थान या भीड़भाड़ वाली जगह पर जाए तो मास्क का उपयोग जरुर करे. लेकिन अभी भी लोग मास्क लगाने में लापरवाही बरत रहे हैं. जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने एक अब 'रोको-टोको' नाम से एक अभियान चलाया है. जिसके तहत अगर सार्वजनिक स्थल पर कोई बिना मास्क लगाए दिखेगा तो उसे रोककर मास्क लगवाया जाएगा. इसके बाद भी अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

स्वास्थ्य संचालनालय से जारी आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा. वहीं शासन की जीवन शक्ति योजना के तहत प्रदेश की महिलाएं जो मास्क बना रही है, उनका उपयोग इस कार्यक्रम के तहत लोगों को मास्क उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा. इसके लिए संस्था संबंधित व्यक्ति से 20 रुपये प्रति मास्क की दर से पैसे लेगी.

इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यक्तियों की मदद ली जाएगी, जिसके लिए ऐसी संस्थाओं को जिला नोडल अधिकारी पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा. इसके साथ ही इस कार्यक्रम के तहत कुछ चयनित संस्थाओं के जरिए मास्क के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा.

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