ETV Bharat / briefs

नाबालिग के साथ किया था घिनौना काम, जिंदगी के 10 साल गुजरेंगे जेल में

छह महीने से अधिक समय तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में तृतीय अपर सत्र न्यायधीश ने आरोपी को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

आरोपी को 10 साल की सजा
author img

By

Published : May 26, 2019, 8:22 AM IST

होशंगाबाद। नाबालिग से छह महीने से अधिक समय तक दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने अनिल कौल को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अनिल ने 17 अगस्त 2016 को वारदात को अंजाम दिया था. वारदात के दिन नाबालिग के माता पिता मजदूरी करने के लिए गए हुए थे, इसी उसे दौरान आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ कटनी ले गया.

आरोपी को 10 साल की सजा

अनिल ने कटनी में नाबालिग को 6 महीने तक बंधक बनाया और उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा. मौका पाकर नाबालिक अपने माता-पिता के पास वापस पहुंची. पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया. अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी एचएस यादव ने पैरवी करते हुए आरोपी को तमाम धाराओं के तहत 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

होशंगाबाद। नाबालिग से छह महीने से अधिक समय तक दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने अनिल कौल को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अनिल ने 17 अगस्त 2016 को वारदात को अंजाम दिया था. वारदात के दिन नाबालिग के माता पिता मजदूरी करने के लिए गए हुए थे, इसी उसे दौरान आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ कटनी ले गया.

आरोपी को 10 साल की सजा

अनिल ने कटनी में नाबालिग को 6 महीने तक बंधक बनाया और उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा. मौका पाकर नाबालिक अपने माता-पिता के पास वापस पहुंची. पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया. अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी एचएस यादव ने पैरवी करते हुए आरोपी को तमाम धाराओं के तहत 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

Intro:होशंगाबाद । नाबालिग से 6 माह से अधिक दुष्कर्म करने के आरोप में तृतीय अपर सत्र न्यायधीश ने आरोपी अनिल कौल को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है


Body:आरोपी नाबालिग युवति को 17 अगस्त 2016 को घर से उठाकर कटनी ले गया था जहां आरोपी ने नाबालिग के साथ 6 माह तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया जानकारी के अनुसार नाबालिक के माता पिता मजदूरी करने के लिए गए हुए थे इसी दौरान आरोपी नाबालिक को बहला-फुसलाकर कटनी ले गया जहां डरा धमकाकर 6 माह तक घर में ही बंधक बनाकर रखा और लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता था इसी दौरान मौका पाकर नाबालिक माता पिता के पास पहुंच गई नाबालिग की रिपोर्ट पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी एचएस यादव ने पैरवी करते हुए आरोपी को सजा दिलवाई। अपर सत्र न्यायाधीश ने धारा 363 ,366 ,376 (2)(1) (एन) मैं दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.