कोलकाता : टीएमसी सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां और निखिल जैन (Nusrat Jahan and Nikhil Jain) की शादी कानून रूप से वैध नहीं (not legally valid) है. कोलकाता की एक अदालत ने यह बात कही है.
व्यवसायी निखिल जैन ने कोलकाता की अलीपुर अदालत के समक्ष एक वाद दायर किया, जिसमें यह कहा गया था कि उनके और नुसरत की शादी नहीं हुई है. अदालत ने कहा कि सभी पहलुओं को देखते हुए उनका यह फैसला है कि दोनों के बीच हुई कथित शादी कानूनी तौर पर वैध नहीं है.
अलीपुर की द्वितीय अदालत के सिविल न्यायाधीश एस रॉय ने मंगलवार को आदेश में कहा, 'यह घोषित किया जाता है कि तुर्की के बोडरम में वादी और प्रतिवादी के बीच 19 जून 2019 को हुई कथित शादी कानूनी रूप से वैध नहीं है.'
अदालत ने जैन के इस दावे को संज्ञान में लिया कि वह और जहां ने ‘पश्चिमी और भारतीय परंपरा तथा हिंदू शादी के अनुष्ठानों' के बाद करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में शादी की दावत रखी थी लेकिन तुर्की में उनकी शादी कभी पंजीकृत ही नहीं हुई.
वादी जैन ने दावा किया कि भारत लौटने के बाद वे दोनों साथ रहने लगे लेकिन इसके बाद उनके बीच संबंध खराब हो गए और जहां इस संबंध को बरकरार रखने के लिए तैयार नहीं थीं.
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बता दें, नुसरत और निखिल ने साल 2019 में तुर्की में शादी रचाई थी और कुछ समय बाद ही दोनों अलग हो गए थे. निखिल ने जैन ने उस वक्त कहा था कि उन्होंने इस शादी को बचाने के भरसक प्रयास किए.
नुसरत ने राज चक्रवर्ती की फिल्म 'शोत्रु' से टॉलीवुड में कदम रखा. नुसरत ने साल 2019 में पश्चिम बंगाल के बशीरहाट लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार के रूप में राजनीति में अपना डेब्यू किया था. मई 2019 को नुसरत जहां तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंची.
(एजेंसी इनपुट)