ग्वालियर। विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के खिलाफ बुधवार को आरोप तय कर दिए. उनके खिलाफ 451, 504, 505( 1) ख ग 506 153 (1) 115 ,117 के तहत आरोप तय किए गए हैं. अभियोजन ने भी इन्हीं धाराओं के तहत उनके खिलाफ अपराध पाते हुए विशेष कोर्ट में आरोप तय करने के लिए आवेदन लगाया था. इस दौरान पूर्व मंत्री राजा पटेरिया भी मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों से इनकार किया और न्यायालय से विचारण के लिए आग्रह किया. जिस पर न्यायालय ने सुनवाई अब 13 जुलाई को नियत की है.
राजा पटेरिया ने दिया था आपत्तिजनक भाषण: दरअसल पिछले साल 11 दिसंबर को दोपहर में पवई स्थित विश्राम ग्रह के अंदर मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक भाषण दिया था. जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों से कहा था कि "यह मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा. मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर देश को बांट देगा, दलितों वनवासी आदिवासियों को अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है, यह कहते हुए उन्होंने अपने उद्बोधन में यह भी कहा कि संविधान खतरे में है, यदि इसे बचाना है तो नरेंद्र मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो".
कोर्ट ने ठुकराई अपील: यह वीडियो वायरल होने के बाद पवई थाने में राजा पटेरिया के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था. उन्हें कुछ दिनों बाद गिरफ्तार कर लिया था. बाद में उन्हें जेल जाना पड़ा, जहां से उन्हें सशर्त जमानत मिली थी. हालांकि राजा पटेरिया का विशेष कोर्ट ने आवेदन 3 जुलाई को खारिज कर दिया था. जिसमें उन्होंने इन आरोपों को झूठ बतलाते हुए एफआईआर निरस्त करने की मांग की थी. इस मांग को विशेष कोर्ट ने ठुकरा दिया था और उन्हें बुधवार को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे.