ETV Bharat / bharat

तीन IAS अदालत की अवमानना ​​के दोषी, एक-एक महीने कैद की सज़ा

author img

By

Published : May 7, 2022, 10:08 AM IST

आंध्र प्रदेश के तीन आईएएस अफसरों को कोर्ट का आदेश नहीं मानने का खामियाजा भुगतना पड़ा. हाई कोर्ट ने उन्हें एक-एक महीने कैद की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं जुर्माना भी लगाया है. जानिए क्या है पूरा मामला.

Andhra Pradesh High Court
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय

अमरावती : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (Andhra Pradesh High Court) ने शुक्रवार को एक विशेष मुख्य सचिव समेत तीन आईएएस अधिकारियों को अदालत की अवमानना (contempt of court) ​​का दोषी ठहराते हुए एक महीने की जेल की सज़ा सुनाई. सभी पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. न्यायमूर्ति बी देवानंद ने विशेष मुख्य सचिव (कृषि) पूनम मलकोंडैया (Poonam Malakondaiah), तत्कालीन विशेष कृषि आयुक्त एच अरुण कुमार (H.Arun Kumar) और कुरनूल के तत्कालीन जिला अधिकारी जी वीरपांडियन (G.Veerapandian) के खिलाफ 'अदालत के आदेश का उल्लंघन करने' और एक निर्दिष्ट समय के भीतर निर्देशों को लागू करने में विफल रहने के आरोप में एक आदेश पारित किया.

न्यायाधीश ने अक्टूबर 2019 में सरकारी अधिकारियों को ग्राम कृषि सहायक (ग्रेड-2) के पद पर एक याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने और दो सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया था. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने में विफल रहने के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​का मामला दायर किया था. नवंबर 2020 में अवमानना ​​याचिका दायर किए जाने के बाद ही सरकारी अधिकारियों ने (दिसंबर 2020 में) याचिकाकर्ता को 'ग्राम कृषि सहायक' (ग्रेड -2) के पद के लिए अयोग्य घोषित किया था.

अवमानना ​​मामले में प्रतिवादियों द्वारा किए गए प्रतिवेदन का जिक्र करते हुए, न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि 'उन्होंने 22 अक्टूबर, 2019 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना की है.' न्यायाधीश ने कहा, 'यह प्रतिवादियों, विशेष रूप से जो सरकार में उच्च पदों पर हैं, पर निर्भर करता है कि वे इस अदालत के आदेशों का अनुपालन शीघ्रता और निर्धारित समय के भीतर सुनिश्चित कराएं.'

पढ़ें- आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट: आदेश का पालन नहीं करने पर सेवानिवृत्त आईएएस को जेल की सजा

अमरावती : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (Andhra Pradesh High Court) ने शुक्रवार को एक विशेष मुख्य सचिव समेत तीन आईएएस अधिकारियों को अदालत की अवमानना (contempt of court) ​​का दोषी ठहराते हुए एक महीने की जेल की सज़ा सुनाई. सभी पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. न्यायमूर्ति बी देवानंद ने विशेष मुख्य सचिव (कृषि) पूनम मलकोंडैया (Poonam Malakondaiah), तत्कालीन विशेष कृषि आयुक्त एच अरुण कुमार (H.Arun Kumar) और कुरनूल के तत्कालीन जिला अधिकारी जी वीरपांडियन (G.Veerapandian) के खिलाफ 'अदालत के आदेश का उल्लंघन करने' और एक निर्दिष्ट समय के भीतर निर्देशों को लागू करने में विफल रहने के आरोप में एक आदेश पारित किया.

न्यायाधीश ने अक्टूबर 2019 में सरकारी अधिकारियों को ग्राम कृषि सहायक (ग्रेड-2) के पद पर एक याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने और दो सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया था. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने में विफल रहने के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​का मामला दायर किया था. नवंबर 2020 में अवमानना ​​याचिका दायर किए जाने के बाद ही सरकारी अधिकारियों ने (दिसंबर 2020 में) याचिकाकर्ता को 'ग्राम कृषि सहायक' (ग्रेड -2) के पद के लिए अयोग्य घोषित किया था.

अवमानना ​​मामले में प्रतिवादियों द्वारा किए गए प्रतिवेदन का जिक्र करते हुए, न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि 'उन्होंने 22 अक्टूबर, 2019 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना की है.' न्यायाधीश ने कहा, 'यह प्रतिवादियों, विशेष रूप से जो सरकार में उच्च पदों पर हैं, पर निर्भर करता है कि वे इस अदालत के आदेशों का अनुपालन शीघ्रता और निर्धारित समय के भीतर सुनिश्चित कराएं.'

पढ़ें- आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट: आदेश का पालन नहीं करने पर सेवानिवृत्त आईएएस को जेल की सजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.