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चाईबासा में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की कार्यशाला आयोजित, दी गई महत्वपूर्ण जानकारी

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Published : Feb 9, 2021, 10:47 PM IST

झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत चाईबासा में जिलास्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस दौरान योजना के बारे में लोगों को अवगत कराया गया.

district level workshop organized under agriculture debt waiver scheme in chaibasa
जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय शहर चाईबासा स्थित पिल्लई सभागार में जिला उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तत्वाधान में जिलास्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला का शुभारंभ उपस्थित पदाधिकारियों की ओर से दीप प्रज्वलित कर किया गया. इस दौरान योजना के संबंध में विषयवार विस्तृत जानकारी प्रदान की गई.

देखें पूरी खबर

29,994 किसानों का ऋण माफ
उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत कुल 29,994 किसानों का इस जिले में ऋण माफ किया जाना है. ऋण माफी योजना के ऐसे लाभुक पात्र होंगे जो इस राज्य के सभी रैयत, गैर रैयत और जो झारखंड राज्य स्थित किसी भी बैंक से केसीसी ऋण लिए हों. उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत 31 मार्च 2020 से पहले लिए गए ऋण में 50 हजार रुपये तक की राशि माफ की जाएगी और एक परिवार से एक ही किसान को ऋण माफी अंतर्गत अच्छादित किया जाएगा. इसका सत्यापन किसी भी प्रकार के राशन कार्ड से होगा.

इसे भी पढ़ें- झारखंड कृषि ऋृण माफी योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन, योजना के क्रियान्वयन को लेकर हुई चर्चा

झारखंड राज्य की वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी
उपायुक्त की ओर से जिले के किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा गया कि किसान किसी भी प्रज्ञा केंद्र पर संबंधित कागजात ले जाकर 1 रुपये मात्र देकर अपना आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से कर सकेंगे. इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी झारखंड राज्य की वेबसाइट, कॉमन सर्विस सेंटर, लैंपस, पैक्स, ग्रामसभा और अन्य संबंधित पदाधिकारियों से प्राप्त कर सकते हैं. किसान की ओर से मुख्यमंत्री किसान सहायता कोषांग के हेल्पलाइन नंबर 0651-2490542, मोबाइल नंबर-7632996429 पर भी संपर्क किया जा सकता है.

योजना के लाभुक निम्नानुसार होंगे

  • रैयत किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते हैं.
  • गैर रैयत किसान जो अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि करते हैं.
  • किसान झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए.
  • किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
  • किसान के पास वैध आधार नंबर होना चाहिए.
  • एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे.
  • आवेदक के पास मान्य राशन कार्ड धारक होना चाहिए.
  • आवेदक किसान क्रेडिट कार्ड धारक होना चाहिए.
  • आवेदक मानक अल्पावधि फसल ऋण धारक होना चाहिए.
  • फसल ऋण झारखंड में स्थित अहर्ताधारी बैंक प्राप्त बैंक से निर्गत होना चाहिए.
  • आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए.
  • दिवंगत ऋण धारक का परिवार.
  • यह योजना सभी फसल ऋण धारक के लिए स्वैच्छिक होगी.

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय शहर चाईबासा स्थित पिल्लई सभागार में जिला उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तत्वाधान में जिलास्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला का शुभारंभ उपस्थित पदाधिकारियों की ओर से दीप प्रज्वलित कर किया गया. इस दौरान योजना के संबंध में विषयवार विस्तृत जानकारी प्रदान की गई.

देखें पूरी खबर

29,994 किसानों का ऋण माफ
उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत कुल 29,994 किसानों का इस जिले में ऋण माफ किया जाना है. ऋण माफी योजना के ऐसे लाभुक पात्र होंगे जो इस राज्य के सभी रैयत, गैर रैयत और जो झारखंड राज्य स्थित किसी भी बैंक से केसीसी ऋण लिए हों. उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत 31 मार्च 2020 से पहले लिए गए ऋण में 50 हजार रुपये तक की राशि माफ की जाएगी और एक परिवार से एक ही किसान को ऋण माफी अंतर्गत अच्छादित किया जाएगा. इसका सत्यापन किसी भी प्रकार के राशन कार्ड से होगा.

इसे भी पढ़ें- झारखंड कृषि ऋृण माफी योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन, योजना के क्रियान्वयन को लेकर हुई चर्चा

झारखंड राज्य की वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी
उपायुक्त की ओर से जिले के किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा गया कि किसान किसी भी प्रज्ञा केंद्र पर संबंधित कागजात ले जाकर 1 रुपये मात्र देकर अपना आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से कर सकेंगे. इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी झारखंड राज्य की वेबसाइट, कॉमन सर्विस सेंटर, लैंपस, पैक्स, ग्रामसभा और अन्य संबंधित पदाधिकारियों से प्राप्त कर सकते हैं. किसान की ओर से मुख्यमंत्री किसान सहायता कोषांग के हेल्पलाइन नंबर 0651-2490542, मोबाइल नंबर-7632996429 पर भी संपर्क किया जा सकता है.

योजना के लाभुक निम्नानुसार होंगे

  • रैयत किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते हैं.
  • गैर रैयत किसान जो अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि करते हैं.
  • किसान झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए.
  • किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
  • किसान के पास वैध आधार नंबर होना चाहिए.
  • एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे.
  • आवेदक के पास मान्य राशन कार्ड धारक होना चाहिए.
  • आवेदक किसान क्रेडिट कार्ड धारक होना चाहिए.
  • आवेदक मानक अल्पावधि फसल ऋण धारक होना चाहिए.
  • फसल ऋण झारखंड में स्थित अहर्ताधारी बैंक प्राप्त बैंक से निर्गत होना चाहिए.
  • आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए.
  • दिवंगत ऋण धारक का परिवार.
  • यह योजना सभी फसल ऋण धारक के लिए स्वैच्छिक होगी.
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