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चाईबासा: बाहर से आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य, प्रशासन ने जारी किए निर्देश

पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन चिंतित है. इसको लेकर अब बाहर से आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है.

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उपायुक्त अरवा राजकमल
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Published : Jul 13, 2020, 6:14 PM IST

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने दूसरे जिलों से आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है. उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार ने झारखंड में 31 जुलाई तक तालाबंदी को बढ़ा दिया है.

इसके तहत जिला प्रशासन ने जिले में दूसरे राज्य से आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए कोविड-19 की जांच कराना जरूरी कर दिया है. कोविड-19 जांच के बाद ही दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्ति अपने घर जा सकेंगे. साथ ही उन्हें 14 दिनों तक होम क्वॉरेंटाइन में रहना होगा.

यह भी पढ़ेंः दुमका: मछली व्यवसायी से 20 लाख लूट मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, 10 लाख से अधिक रुपये बरामद

उपायुक्त ने बताया कि इस आशय कि जानकारी जिले के पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा/पोड़ाहाट-चक्रधरपुर/जगन्नाथपुर, जिले के सिविल सर्जन सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, नगर परिषद चाईबासा/चक्रधरपुर के कार्यपालक पदाधिकारी को भी दी गई है.

उपायुक्त ने आमजनों से अपील की है कि अगर वे देश के किसी अन्य दूसरे राज्य से पश्चिमी सिंहभूम जिले के अपने घर वापस आ रहे हैं तो कोरोना जांच निकटवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करा लें, जो निर्देश का अनुपालन नहीं करेगा, जिला प्रशासन उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराएगा.

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने दूसरे जिलों से आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है. उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार ने झारखंड में 31 जुलाई तक तालाबंदी को बढ़ा दिया है.

इसके तहत जिला प्रशासन ने जिले में दूसरे राज्य से आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए कोविड-19 की जांच कराना जरूरी कर दिया है. कोविड-19 जांच के बाद ही दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्ति अपने घर जा सकेंगे. साथ ही उन्हें 14 दिनों तक होम क्वॉरेंटाइन में रहना होगा.

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उपायुक्त ने बताया कि इस आशय कि जानकारी जिले के पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा/पोड़ाहाट-चक्रधरपुर/जगन्नाथपुर, जिले के सिविल सर्जन सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, नगर परिषद चाईबासा/चक्रधरपुर के कार्यपालक पदाधिकारी को भी दी गई है.

उपायुक्त ने आमजनों से अपील की है कि अगर वे देश के किसी अन्य दूसरे राज्य से पश्चिमी सिंहभूम जिले के अपने घर वापस आ रहे हैं तो कोरोना जांच निकटवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करा लें, जो निर्देश का अनुपालन नहीं करेगा, जिला प्रशासन उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराएगा.

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