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बहू की हत्या के दोषी सास-ससुर को आजीवन कारावास, चाईबासा कोर्ट ने सुनाया फैसला - गला दबाकर हत्या

चाईबासा कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों ने मिलकर बहू की हत्या की थी. घटना के दो साल के बाद पीड़ित परिजनों को अदालत से इंसाफ मिला है. Chaibasa court sentenced life imprisonment .

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Chaibasa Court Sentenced Life Imprisonment
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Oct 16, 2023, 10:02 PM IST

चाईबासा: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम की चाईबासा कोर्ट ने बहू की हत्या करने के जुर्म में सास और चचेरे ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों हत्यारों पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

ये भी पढ़ें-पश्चिम सिंहभूम के दो गांवों में अज्ञात बीमारी से पांच बच्चों सहित सात की मौत, भेजी जा रही जांच टीम

जराईकेला थाना में मई 2021 में हुआ था हत्या का मामला दर्जः घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जराईकेला थाना में 18 मई 2021 को हत्या का मामला दर्ज किया गया था. जिसमें जराईकेला थाना क्षेत्र के गिन्डुंग के निवासी बुधराम हेंब्रम और मिनिबाती हेंब्रम पर हत्या का आरोप लगाया गया था. दोनों पर सावित्री हेंब्रम की हत्या का आरोप लगाया गया था.

विवाह के बाद बहू का अक्सर होता था सास से विवादः जानकारी के अनुसार सावित्री हेंब्रम और मनोज हेंब्रम ने प्रेम विवाह किया था. इनके घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था. इसी बात को लेकर आपस में सावित्री हेंब्रम का सास मिनिबाती हेंब्रम और चाचा ससुर बुधराम हेंब्रम के साथ आये दिन विवाद होता रहता था.

बेटे की गैरमौजूदगी में सास ने की थी बहू की हत्याः एक दिन जब मनोज हेंब्रम काम करने चिडिया माइंस गया तो घर में सावित्री हेंब्रम को अकेला पाकर दोनों ने मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने चाचा ससुर बुधराम हेंब्रम और सास मिनिबाती हेंब्रम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा दिया था.

सभी साक्ष्यों पर गौर कर अदालत ने सुनाया फैसलाः सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए चाईबासा पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. जिसके आधार पर उक्त कांड का विचारण के क्रम में सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिम सिंहभूम चाईबासा की न्यायालय ने यह फैसला सुनाया.

चाईबासा: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम की चाईबासा कोर्ट ने बहू की हत्या करने के जुर्म में सास और चचेरे ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों हत्यारों पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

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जराईकेला थाना में मई 2021 में हुआ था हत्या का मामला दर्जः घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जराईकेला थाना में 18 मई 2021 को हत्या का मामला दर्ज किया गया था. जिसमें जराईकेला थाना क्षेत्र के गिन्डुंग के निवासी बुधराम हेंब्रम और मिनिबाती हेंब्रम पर हत्या का आरोप लगाया गया था. दोनों पर सावित्री हेंब्रम की हत्या का आरोप लगाया गया था.

विवाह के बाद बहू का अक्सर होता था सास से विवादः जानकारी के अनुसार सावित्री हेंब्रम और मनोज हेंब्रम ने प्रेम विवाह किया था. इनके घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था. इसी बात को लेकर आपस में सावित्री हेंब्रम का सास मिनिबाती हेंब्रम और चाचा ससुर बुधराम हेंब्रम के साथ आये दिन विवाद होता रहता था.

बेटे की गैरमौजूदगी में सास ने की थी बहू की हत्याः एक दिन जब मनोज हेंब्रम काम करने चिडिया माइंस गया तो घर में सावित्री हेंब्रम को अकेला पाकर दोनों ने मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने चाचा ससुर बुधराम हेंब्रम और सास मिनिबाती हेंब्रम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा दिया था.

सभी साक्ष्यों पर गौर कर अदालत ने सुनाया फैसलाः सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए चाईबासा पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. जिसके आधार पर उक्त कांड का विचारण के क्रम में सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिम सिंहभूम चाईबासा की न्यायालय ने यह फैसला सुनाया.

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